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दिल्ली में कब से लागू हो रही है ऑड-ईवन योजना? | क्या है नियम | जुर्माना राशि | किसे मिलेगी छूट

दिल्ली में कब से लागू हो रही है ऑड-ईवन योजना? | क्या है नियम | जुर्माना राशि | किसे मिलेगी छूट राजधानी दिल्ली में इस साल लागू होने वाली ऑड-ईवन योजना का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल ने बताया है की दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन योजना लागू की जाएगी। ऑड-ईवन के नियम क्या है? ऑड-ईवन में किसे छूट मिलेगी? नियम का उलंघन करने वालों को कितने रूपये का जुर्माना देना होगा? इस बारे में हम पूरी जानकारी लेकर है।

दिल्ली में कब से लागू हो रही हैऑड-ईवन योजना? | क्या है नियम | जुर्माना राशि | किसे मिलेगी छूट
दिल्ली में कब से लागू हो रही हैऑड-ईवन योजना? | क्या है नियम | जुर्माना राशि | किसे मिलेगी छूट

ऑड-ईवन में किसे छूट मिलेगी?

– राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालों, देश के प्रधान न्यायाधीश (CJI), लोकसभा स्पीकर, केंद्रीय मंत्रियों, राज्यसभा तथा लोकसभा में विपक्ष के नेताओं, राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के वाहन
– सुप्रीम कोर्ट के जजों, UPSC अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों, CAG, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली हाईकोर्ट के जजों, लोकायुक्तों तथा एमरजेंसी सेवा के वाहन
– दो-पहिया वाहनों को छूट दी जाएगी.
– अकेली ड्राइव कर रही महिला के वाहन को छूट
– महिला के साथ 12 साल तक के बच्चे के साथ छूट मिलेगी.
– किसी गाड़ी के अंदर स्कूल की यूनिफॉर्म में बच्चे वाली गाड़ी को छूट होगी, 8 बजे से पहले स्कूल से छोड़कर आना पड़ेगा.
– ऑड-ईवन दिशा-निर्देश में महिलाओं को इसमें छूट दी जाती है.
– कार में स्कूली बच्चे होने पर भी ऑड-ईवन में छूट होती है.
– इमरजेंसी सेवाओं के लिए इस्तेमाल की जा रही निजी वाहनों (विश्वास आधारित) को भी छूट दी जाएगी.
– ऑड-ईवन कमर्शियल गाड़ियों पर यह नियम लागू नहीं होता. इस वजह से इन गाड़ियों को राहत मिलेगी.
– आपात, प्रवर्तन, रक्षा, अर्द्धसैनिक एवं दूतावास वाहनों को भी इससे छूट रहेगी.
– जिस वाहन को कोई महिला चला रही हो या महिलाओं और दिव्यांगजनों को लेकर जा रहे वाहनों को इस योजना से छूट होगी.

ऑड-ईवन योजना क्या है?

– दिल्ली में 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड ईवन चलेगा. ऑड-ईवन का मतलब होता है कि ऑड (विषम- 1,3,5,7,9) तारीख को ऑड नंबर की कार और ईवन (सम संख्या – 2,4,6,8,0) तारीख को इवन नंबर की कार चलेगी.
– आपके कार नंबर का आखिरी डिजिट ऑड-ईवन में देखा जाता है.
– ऑड-ईवन सोमवार से शनिवार तक लागू होगा, जबकि रविवार छुट्टी होती है.

ऑड-ईवन का उलंघन करने वालों को कितना देना होगा जुर्माना?

– हालांकि कमर्शियल कार जैसे ओला-ऊबर पर ऑड ईवन नियम लागू नहीं होता, लेकिन सीएम केजरीवाल ने कहा है कि ओला-ऊबर की मनमानी पर भी लगाम लगाएंगे.
– यदि
नियम का उल्लंघन किया गया तो 4000 का जुर्माना भी भरना पड़ेगा.
– ऑड ईवन स्कीम लागू होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों को भी इसके दायरे में रखा गया है.
– दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर भी ऑड ईवन लागू होगा.
– ऑड-ईवन केवल निजी कारों पर भी लागू होता है.
– ऑड-ईवन के दौरान इस बार दिल्ली में निजी CNG गाड़ियों को छूट नहीं मिलेगी.

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राजधानी में पिछली बार ऑड-ईवन को मिली सफलता और इसकी मदद से शहर के प्रदुषण पर लगाम लगाने में मदद को देखते हुए एक बार फिर से इस योजना को सरकार लाने की पूरी तैयारी में है। वैसे तो दिल्ली में अक्टूबर के आधे महीने में ही प्रदुषण अपने पैर फैलाते हुए दिख रहा है। ऐसे में सरकार इसे नवंबर के शुरू में ही लागू कर प्रदूषण पर लगाम लगाने जा रही है। सरकार की इस पहल में साथ दें और अपने शहर दिल्ली को प्रदुषण मुक्त बनाए।

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