Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana 2019 कैसे करे अप्लाई ? [UP Disability Pension Scheme] :- उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के विकलांग लोगों की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2019 लेकर आई है। यूपी विकलांग पेंशन योजना के तहत राज्य के लाखों विकलांग लोगों को हर महीने पेंशन राशि दी जाएगी। यूपी पेंशन योजना 2019 के तहत सूबे की योगी सरकार प्रदेश में रहने वाले विकलांग लोगों को 500 रूपये की पेंशन राशि दी जाएगी। इस योजना के लिए 40% विकलांगता तथा 18 वर्ष से अधिक आयु होना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ केवल उन्ही लोगों को मिलेगा जिनका नाम अखिल भारतीय अंतिम बीपीएल (BPL) लिस्ट में होगा। यूपी विकलांग पेंशन योजना 2019 के लिए आवेदन कैसे करें? अप्लाई करने का तरीका, योग्यता आदि की जानकारी नीचे दी गई है। एक परिवार एक नौकरी योजना 2019
विकलांग पेंशन योजना 2019
यूपी विकलांग पेंशन योजना के लिए केवल वही लोग आवेदन कर सकते है जो इसके लिए योग्य होंगे। उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2019 के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। यूपी विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन फॉर्म ऑनलाइन कैसे भर। इसकी पूरी जानकारी इस आर्टिकल में दी गई है। प्रधान मंत्री जन औषधि योजना 2019
Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana 2019
- सरकार इस योजना के तहत् सभी पात्र विकलांग लोगों हर महीने 500/- रूपये प्रदान करेगी |
- इस योजना की मदद से उत्तर प्रदेश के विकलांग लोगों का जीवन स्तर उपर उठेगा |
- विक्लांग पेंशन योजना की शुरुआत के बाद विकलांग लोगों को किसी ओर पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा |
- इस योजना से विक्लांग लोगों को आय का साधन मिलेगा और उनकी गरीबी भी दूर होगी | यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना 2019
Eligibility Criteria For UP Viklang Pension Yojana 2019
योग्यता
- इस योजना के लिए केवल उत्तर प्रदेश के विकलांग लोगों ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.
- विकलांग लोगों जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली वो भी योजना के लिए पात्र है.
- आवेदक न्यूनतम 40% विकलांगता के साथ होना चाहिए.
- अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ पहले से ले रहे है तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है.
UP Disability Pension Scheme 2019
आवेदन करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
- जन्म प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो (अधिकतम 20 kb)
- आवेदक को विकलांगता का प्रकार, विकलांगता की प्रमाण पत्र संख्या, विकलांगता की प्रतिशत (%) तथा विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि का विवरण भी देना होगा |
Note – सभी दस्तावेज़ अधिकतम 500kb पीडीएफ में होने चाहिए |
- विक्लांग पेंशन योजना के लिए सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट – http://sspy-up.gov.in विजिट करें.
- अब आपको ‘विक्लांग जन पेंशन योजना‘ लिंक पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपको ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ लिंक पर क्लिक करना होगा.
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमे आपको “New Entry Form” लिंक पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपके सामने यूपी विक्लांग पेंशन योजना का एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा.
- एप्लीकेशन फॉर्म में आपको व्यक्तिगत विवरण, बैंक का विवरण, आय का विवरण, विकलांगता का विवरण भरना होगा.
- इसके बाद आपको ‘Save’ बटन पर क्लिक करना होगा.
How To Do Registration For Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2019 के लिए आवेदन करने से पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर मौजूद नोटिस और अन्य जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ लें। उत्तर प्रदेश पेंशन योजना से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए ऑफिसियल वेबसाइट को समय-समय पर चेक करते रहे।
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