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सावधान! इस तारीख से पहले अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से करें लिंक, ये है तरीका

सावधान! इस तारीख से पहले अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से करें लिंक, ये है तरीका आपके लिए आज एक काम की खबर है| अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो जल्दी से ये काम करें| वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है| आपको बता दें की इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139एए के तहत आपका पैन कार्ड अवैध हो जाएगा| सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पैन को आधार के लिंक करने की आखरी तारीख में बदलाव करते हुए| इसकी समय सीमा अब 31 मार्च 2019 कर दी है|

सावधान! इस तारीख से पहले अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से करें लिंक, ये है तरीका

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करने की पहले अंतिम डेट 30 जून 2018 थी जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दी गई है| अब आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से 31 मार्च से पहले याद से लिंक कर लें| इनकम टैक्स की धारा 139एए नियम के अनुसार ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा|

विशेषज्ञों की माने तो लिंक नहीं करने पर आपको ऑनलाइन ITR फाइल करने में परेशानी सामना करना पड़ सकता है| यही नहीं आपका टैक्स रिफंड भी फंस सकता है| इसके अलावा आपका पैन कार्ड इनवैलिड किया जा सकता है|

आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर भी अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते है| इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें|

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– सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें|

– साइट के होम पेज के लेफ्ट साइड में दिए गए लिंक ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें|

– अगर आपने इनकम टैक्स की साइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले इस प्रक्रिया को पूरा करें|

– साइट पर लॉगिन करने के बाद आपके पास आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन आएगा|

– लिंक पर लीक करने के बाद अपने आधार कार्ड का नंबर और दिए गए कैप्चा कोड को भरें|

– इसके बाद सब्मिट बटन पर क्लिक करें|

आप अपने फ़ोन से भी आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते है| इसके इनक‍म टैक्‍स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से आसानी से लिंक कर सके है|

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