सावधान! इस तारीख से पहले अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से करें लिंक, ये है तरीका आपके लिए आज एक काम की खबर है| अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो जल्दी से ये काम करें| वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है| आपको बता दें की इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139एए के तहत आपका पैन कार्ड अवैध हो जाएगा| सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पैन को आधार के लिंक करने की आखरी तारीख में बदलाव करते हुए| इसकी समय सीमा अब 31 मार्च 2019 कर दी है|
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करने की पहले अंतिम डेट 30 जून 2018 थी जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2019 कर दी गई है| अब आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से 31 मार्च से पहले याद से लिंक कर लें| इनकम टैक्स की धारा 139एए नियम के अनुसार ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा|
विशेषज्ञों की माने तो लिंक नहीं करने पर आपको ऑनलाइन ITR फाइल करने में परेशानी सामना करना पड़ सकता है| यही नहीं आपका टैक्स रिफंड भी फंस सकता है| इसके अलावा आपका पैन कार्ड इनवैलिड किया जा सकता है|
आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर भी अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते है| इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें|
अच्छी खबर! अब 48 घंटो में करवा सकेंगे मोबाइल नंबर पोर्ट
– सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें|
– साइट के होम पेज के लेफ्ट साइड में दिए गए लिंक ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें|
– अगर आपने इनकम टैक्स की साइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले इस प्रक्रिया को पूरा करें|
– साइट पर लॉगिन करने के बाद आपके पास आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन आएगा|
– लिंक पर लीक करने के बाद अपने आधार कार्ड का नंबर और दिए गए कैप्चा कोड को भरें|
– इसके बाद सब्मिट बटन पर क्लिक करें|
आप अपने फ़ोन से भी आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते है| इसके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से आसानी से लिंक कर सके है|