नितीश को लगा झटका, हाई कोर्ट ने शराबबंदी को बताया गैरकानूनी : बिहार के पटना हाई कोर्ट ने नितीश सरकार द्वारा लागू की गयी शराबबंदी पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने इसे गैरकानूनी बताते हुए खारिज कर दिया है। अब बिहार से शराबबंदी हैट चुकी है।
हाईकोर्ट ने शराबबंदी के कई प्रावधानों पर सवाल उठाए और इसके नीतीश सरकार ने 1 अप्रैल से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी।
असल में बात ये थी की जब बिहार में चुनाव चल रहे थे, तब सूबे की महिलाओंसे ये वादा किया था की जैसे ही वे सत्ता में आयँगे तो शराब पर पाबन्दी लगा देंगे। नितीश ने अपने वाडे को निभाते हुए ठीक ऐसा ही क्या जैसे ही वो पावर में आये उन्होंने तुरंत शराब पर बैन लगा दिया।
बिहार में शराब के बैन करने वाले नियमों पर नजर डालें तो वे कुछ इस तरह हैं :
- घर पर भी अब बिहार के लोग शराब नहीं पी सकते हैं।
- घर पर शराब रखना भी कानून तोड़ने के दायरे में आएगा।
- अगर आप बिहार की यात्रा कर रहे हैं तो भी आप शराब नहीं लेकर जा सकते हैं।
- केवल सेना की डिफेंस कैंटीन में शराब बेचने की इजाजत होगी। सेना के लोगों को खुली सील के साथ शराब बेची जा सकेगी
पटना में 45 होटल, रेस्त्रां और क्लब में बार लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। बिहार में शराबबंदी से राज्य को सालाना 4000 करोड़ रुपये का नुकसान होता। 4 सितारा और 5 सितारा होटल के लिए इस शराबबंदी का मतलब साल भर में 2.5 करोड़ रुपये का घाटा।
बीजेपी की प्रतिक्रिया
होईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार ने शराबबंदी को लेकर सही तरीके से कानून नहीं बनाया, जिसकी वजह से आज अदालत ने शराबबंदी पर रोक लगा दी है। बीजेपी का आरोप था कि शराबबंदी के नाम पर ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए जिससे पूरे घऱ और खानदान को जेल जाना पड़े।