Home सुर्खियां CTET 2019: सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण पर...

CTET 2019: सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण पर केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

CTET 2019: सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण पर केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस– सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानि की सीटीईटी में 10 प्रतिशत आरक्षण के मनाग करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया है| इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ सीबीएसई को भी नोटिस जारी किया है| अदालत ने यह कहते हुए अधिसूचना पर रोक लगाने से मना कर दिया की यह नीतिगत फैसला है| अब इस मामले में जुलाई महीने में सुनवाई होगी|

sc issues notice to central government on plea of reservation in 10 percent ctet test

याचिका में यह कहा गया की आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को इस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए| उन्हें इस आरक्षण के तहत फीस में छूट और अधिक प्रयास की सुविधा दी जाए| आपको बता दें की देशभर में 7 जुलाई 2019 को सीटीईटी की परीक्षा आयोजित होगी| सीटीईटी परीक्षा के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी करे दिए जाएँगे|

सीटीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि अभी सामने नहीं आई है लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है की परीक्षा के लिए हॉल टिकट जल्द ही जारी होंगे| जिन स्टूडेंट्स को इस परीक्षा में भाग लेना है वे नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद से प्रवेश पत्र जारी होने के बाद ऑफिसियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है|

CTET Admit Card 2019 ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

स्टेप 1: सीटेट परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट ctet.nic.in पर जाना होगा.
स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए CTET 2019 Admit Card के लिंक पर क्लिक करना होगा.
स्टेप 3: अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि भरकर लॉग इन करना होगा.
स्टेप 4: आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा.
स्टेप 5: आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं.
स्टेप 6: भविष्य के लिए आप एडमिट कार्ड का प्रिंट ऑउट ले सकते हैं.

याचिकाकर्ताओं का दावा था कि वे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के हैं और सीटीईटी-2019 की परीक्षा में बैठ रहे हैं। सीबीएसई ने 23 जनवरी, 2019 को इस परीक्षा के आयोजन के बारे में एक विज्ञापन प्रकाशित किया था जिसमे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को यह लाभ नहीं दिया गया था। इसीलिए याचिकाकर्ताओं ने इस लाभ के लिए याचिका दायर की थी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here