नमस्कार दोस्तों, आज देश के सभी लोगों की नजर राष्ट्रपति पद के चुनाव के नतीजों पर रहने वाले। आज संसद भवन में 15 वे राष्ट्रपति पद के लिए किए गए मतदान की गणना (President Election Counting) की जाएगी। जिसके बाद भारत को अपना 15 वा राष्ट्रपति मिलेगा। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारों में द्रौपदी मुर्मू (NDA presidential candidate Droupadi Murmu) की जीत लगभग तय मानी जा रही है। अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करती है तो वह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेगी।
President Election 2022 Live Result in Hindi
भारत का अगला राष्ट्रपति कौन होगा इसका पता गुरुवार को यानी आज चल जाएगा। आज 11:00 बजे से संसद भवन में राष्ट्रपति पद के लिए किए गए वोटों की गिनती शुरू होगी। उसके नतीजे आने के बाद भारत को अपना 15 वा राष्ट्रपति मिलेगा। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार है एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें यदि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करती है तो वह देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन जाएगी।
18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए हुई थी वोटिंग
आपको बता दें राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए सोमवार यानी 18 जुलाई को मतदान हुआ था। या दो उम्मीदवारों के बीच हुआ था जिसमें बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा थे। चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
सुबह 11 बजे से शुरू होगी मतों की गिनती
राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती (President Election Counting) आज संसद भवन में सुबह 11:00 बजे से शुरू होगी। मतों की गिनती के शाम तक खत्म होने की संभावना जताई जा रही है। देश के सभी राज्यों की मत बेटियों को संसद भवन पहुंचाया गया है।
द्रौपदी मुर्मू की जीत की संभावना अधिक
देश के 15 वे राष्ट्रपति चुनाव के लिए वे मतदान ओं की गिनती आज की जाएगी और इसका परिणाम शाम तक घोषित किए जाने की संभावना है। इस चुनाव में बीजेपी की नेतृत्व वाले एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत की संभावना जताई जा रही है।
99% से अधिक हुआ मतदान
18 जुलाई को हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में 776 सांसदों और 4037 निर्वाचित विधायकों समेत कुल 4809 मतदाताओं ने मतदान किया। इस चुनाव में मनोनीत सांसद व विधायक और विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं .