नमस्कार दोस्तों, आप सभी के मन में यह सवाल जरूर आता होगा की मृत्यु के बाद आधार, PAN, पासपोर्ट और वोटर आईडी का क्या करें ? यह सभी दस्तावेज हर एक इंसान के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज होते हैं, यह सभी दस्तावेज सरकारी पहचान के रुप में तो काम करते ही है वहीं इनके बिना आपके कई जरुरी काम भी अटक जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है किसी व्यक्ति के मरने के बाद उन डाक्यूमेंट्स का क्या करना चाहिए ? तो आज हम आपको यही सब बताने वाले है।
वोटर आईडी कार्ड होता है कैसिंल ?
वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल पहचान के साथ-साथ वोट डालने के लिए भी होता है, और मृत्यु के बाद इसे कैंसिल कराया जा सकता है। अगर आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है तो वह आप चुनाव कार्यालय में जाकर फॉर्म नंबर 7 को भरकर कैसिंल करा सकता है। इसके लिए आपको मृतक का प्रमाण पत्र साथ में लगाना पड़ता है।
PAN कार्ड का क्या करें ?
बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड सबसे अधिक इस्तेमाल होता है। इस प्रकार के डाक्यूमेंट्स को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए जब तक ये पूरी तरह से बंद नहीं हो जाते। मृत व्यक्ति का पैन कार्ड डीएक्टिवेट करवाना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Aadhaar कार्ड का क्या करें ?
किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उस व्यक्ति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट्स को संभाल कर रखना चाहिए ताकि उनका दुरुपयोग ना हो सके, मौजूदा समय में आधार कार्ड को डीएक्टिवेट करने का कोई जरिया नहीं है, लेकिन आप पुलिस स्टेशन या आधार कार्ड केंद्र जाकर इसकी सूचना दे सकते हैं, ताकि उसका दुरुपयोग न होए।
पासपोर्ट का क्या करें ?
जिस प्रकार आधार कार्ड को रद्द करने की कोई व्यवस्था नहीं है, उसी प्रकार पासपोर्ट को रद्द करने की कोई व्यवस्था है हाल फिलहाल में नहीं है। जब पासपोर्ट की सम-सीमा समाप्त हो जाती है तो वह खुद ब खुद ही एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन डीएक्टिवेट होने से पहले आपको पासपोर्ट संभाल कर रखना चाहिए। इसी तरह की जानकारी जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट को बुकमार्क कर सकते हैं।