गुजरात हिंसा मामला 2015: हार्दिक पटेल को सजा के तुरंत बाद मिली कोर्ट से जमानत: गुजरात में पाटीदार समाज के प्रमुख नेता माने जाने वाले हार्दिक पटेल को साल 2015 में गुजरात में हुई हिंसा के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई| पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर हुई हिंसा के केस में गुजरात के विसनगर अदालत की तरफ से हार्दिक पटेल को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है| बता दें की हार्दिक पटेल को भारतीय जनता पार्टी के विधायक ऋषिकेश पटेल के ऑफिस के बाहर आग लगाने और हंगामा करने का दोषी पाया गया|
गुजरात हिंसा मामला 2015
इस मामले में कुल 17 लोग आरोपी थे जबकि इस मामले में केवल 3 लोगों को दोषी ठहराया गया| इन दोषियों में से एक हार्दिक पटेल भी है| हार्दिक को 2 साल की सजा के साथ 50 का जुर्माना भी लगा है| हार्दिक के अलावा इस मामले में अन्य दो दोषी पटेल समुदाय के नेता लालजी पटेल और एके पटेल है|
Mehsana: Visnagar Court pronounces Hardik Patel guilty in a case related to vandalising BJP legislator Rushikesh Patel’s office in Visnagar during 2015 Patidar protests. #Gujarat (file pic) pic.twitter.com/IB5PN67zkI
— ANI (@ANI) July 25, 2018
Hardik Patel, Lalji Patel and AK Patel have been awarded 2 years imprisonment and a penalty of Rs 50,000 each in a case related to vandalising BJP legislator Rushikesh Patel’s office in Visnagar during 2015 Patidar protests. https://t.co/M2a7mIgaEJ
— ANI (@ANI) July 25, 2018
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कोर्ट ने लालजी पटेल को भी 2 साल की सजा और 50 का जुर्माना लगाया है| साल 2015 में बीजेपी पार्टी के विधायक ऋषिकेश पटेल के दफ्तर के बाहर हुई हिंसा में हार्दिक पटेल शामिल थे| बता दें की हार्दिक पटेल पाटीदार समुदाय को आरक्षण दिलाने के आंदोलन का मुख्य चेहरा है| साल 2015 उन्होंने पटेल आरक्षण की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन भी किया था|