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IRDAI New Rule: अब बिना प्रदुषण सर्टिफिकेट के नहीं होगा गाड़ी का इंश्योरेंस

IRDAI New Rule: अब बिना प्रदुषण सर्टिफिकेट के नहीं होगा गाड़ी का इंश्योरेंस: इंश्योरेंस रेगुलटेर अथॉरिटी IRDAI के न्य नियम के मुताबिक अगर आपके पास अपने वाहन का PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं मिलेगा| IRDA ने उत्सर्जन मानकों के उलंघन को लेकर कड़े नियम बनाने की ओर रुख कर लिया है| इरडा ने कहा की अब वाहन चालक अब बिना वैध प्रदुषण सर्टिफिकेट के इंश्योरेंस नहीं करवा सकते है| उन्हें इंश्योरेंस के लिए पहले PUC दिखाना होगा और तभी गाड़ी का इंश्योरेंस होगा|

IRDAI New Rule: अब बिना प्रदुषण सर्टिफिकेट के नहीं होगा गाड़ी का इंश्योरेंस

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एक नोटिस जारी कर सभी साधारण बीमा कंपनियों को ऐसे वाहनों का तब तक इंश्योरेंस करने का निर्देश दिया है जब उनके पास गाड़ी का वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं हो। वाहनों के बीमा का हर साल नवीनीकरण होता है। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद बीमा नियामक ने यह कदम उठाया है।

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आपको बता दें की बीते साल कोर्ट ने एम सी मेहता बनाम केंद्र सरकार तथा अन्य के केस में बीमा कंपनियों को ऐसे वाहन का तब तक बिमा नहीं करने का आदेश दिया था जब तक उनके पास PUC नहीं हो| हर वाहन के लिए पीयूसी होना अनिवार्य है| पीयूसी नहीं होने पर मोटर वाहन कानून के तहत वाहन मालिक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए|

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बता दें की कई पेट्रोल पंप पर वाहनों के प्रदुषण जाँच की सुविधा उपलब्ध है| केवल 50 से 100 रूपये में वाहन का प्रदुषण जाँचा जाता है| अपने वाहन का पीयूसी जरूर करवा ले| पीयूसी नहीं होने पर आपको अगली बार कार का इंश्योरेंस नहीं मिलेगा|

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