जम्मू-कश्मीर के 5 जिलों में इंटरनेट सेवा बहाल, 400 कियोस्क लगाने की दी गई अनुमति: जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीने जाने के बाद से राज्य में इंटरनेट सेवा को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था जिसे अब धीरे-धीरे कर बहाल किया जा रहा है। प्रशासन ने राज्य में आंशिक रूप से इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवा को शुरू करने का निर्लय लिया है। जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासी में ई-बैंकिंग समेत सुरक्षित वेबसाइट देखने के लिए पोस्ट पेड मोबाइलों पर 2जी इंटरनेट कनेक्टिविटी की अनुमति दे दी गई है। यह आदेश 15 जनवरी से 7 जनवरी तक लागू रहेगा।
इसके अलावा होटलों, यात्रा प्रतिष्ठानों और अस्पतालों समेत जरूरी सेवाएं प्रदान करने वाले सभी जगहों पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा बहाल करने को मंजूरी दे दी गई है। बता दें की सरकार ने यह फैसला एक ऐसे समय जब देश की शीर्ष अदालत ने केंद्र शासित प्रदेश में इंटरनेट पर लगी पाबंदी की समीक्षा करने का आदेश दिया।
प्रशासन ने अपने आदेश कहा है कि- “इंटरनेट सेवा प्रदाता आवश्यक सेवाओं वाले सभी संस्थानों, अस्पतालों, बैंकों के साथ-साथ सरकारी कार्यालयों में ब्रॉडबैंड सुविधा प्रदान करेंगे। इसमें सोशल मीडिया सेवा को बाहर रखा गया है।” प्रशासन ने कश्मीर में 400 अतिरिक्त कियोस्क इंटरनेट लगाने की परमिशन दे दी है। कियोस्क एक प्रकार के ऐसे बूथ होते है, जिनमें इंटरनेट के माध्यम से जरुरी काम को किया जा सकता है।
10 जनवरी को देश की शीर्ष अदालत ने जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट और धारा 144 के बीते 5 महीने से ज्यादा लागू रहने पर सुनवाई करते हुए कहा- इंटरनेट संविधान के अनुच्छेद-19 के तहत लोगों का मौलिक अधिकार है। यह एक प्रकार से जीने के हक जैसा ही समान है। इंटरनेट सेवा को अनिश्चित समय के लिए बंद नहीं रखा जा सकता।
J&K: 2G mobile connectivity on post paid for accessing white-listed sites, including for e-banking, being allowed in the districts of Jammu, Samba, Kathua, Udhampur and Reasi with effect from today & it will remain in force for 7 days, unless modified earlier. Visual from Jammu. pic.twitter.com/pE05Z2n08P
— ANI (@ANI) January 15, 2020
अदालत ने सरकार से सभी प्रकार की पाबंदियों की सात दिन के अंदर समीक्षा करने और आदेश को सार्वजानिक करने का निर्देश दिया था। यह फैसला जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने सुनाया था। बता दें की पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में इटंरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थीं। पिछले साल अक्टूबर में जम्मू में ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू की गई थी। वहीं, लद्दाख में मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाएं बहाल की गई थी।