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सुप्रीम कोर्ट का आदेश 24 घंटे में बहुमत साबित करें बीजेपी कर्नाटक विधानसभा में

सुप्रीम कोर्ट का आदेश 24 घंटे में बहुमत साबित करें बीजेपी कर्नाटक विधानसभा में: कर्नाटक में सीएम बीएस येदियुरप्पा के शपथ लेने के बाद आज शुक्रवार को कांग्रेस और जेडीएस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सीकरी, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस बोबडे की तीन जजों की अध्यक्षता में इस मामले की सुनवाई हुई| अदालत ने कल शनिवार शाम चार बजे विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद बीजेपी को बहुमत साबित करने के लिए अब 14 दिनों बजाय 24 घंटे अंदर बहुमत साबित करना होगा। सबसे पहले बीजेपी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को वह लेटर उपलब्ध कराया गया जिसे येदियुरप्पा की तरफ से राज्यपाल को भेजा गया था।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश 24 घंटे में बहुमत साबित करें बीजेपी कर्नाटक विधानसभा में

बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से बहुमत साबितकरने के लिए सोमवार तक का समय मांगा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इतना समय देने से मना कर दिया। कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि फ्लोर टेस्ट की वीडियोग्राफी की जाए और विधायकों को सुरक्षा मुहोहिया करवाई जाए ताकि वह वोट कर सकें। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा में एंग्लो-इंडियन सदस्य की नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है।

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बता दें कि कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की तरफ से एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। ये याचिका एंग्लो-इंडियन विधायक के चुनाव के विरोध में दायर की गई थी। याचिका मे सीएम बीएस येदुियुरप्पा के सदन में बहुमत साबित करने तक एंग्लो इंडियन विधायक मनोनीत किए जाने पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

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