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Linking Death and Birth Register Bill Details: मोदी सरकार का नया प्लान, 18 साल का होने पर खुद बन जाएगा वोटर आईडी कार्ड, नहीं खाने होंगे धक्के!

नमस्कार दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं Linking Death and Birth Register Bill क्या है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र में एक बिल पेश  करने वाली है, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (महापंजीयक) को राष्ट्रीय स्तर पर जन्म और मृत्यु के पंजीयन का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखने की अनुमति देगा। इस डेटाबेस का इस्तेमाल मतदाता सूची, जनसंख्या रजिस्टर, आधार, पासपोर्ट, राशन कार्ड इत्यादि को अपडेट करने के लिए किया जाएगा। इसकी खासियत की बात करें तो 18 साल होने पर खुद-ब-खुद आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा, इसके लिए अब आपको निर्वाचन कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।

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What is Linking Death and Birth Register Bill Details in Hindi, Modi Govt to Bring Bill To Link Birth, Death Data With Electoral Rolls | मोदी सरकार का नया प्लान, 18 साल का होने पर खुद बन जाएगा वोटर आईडी कार्ड, नहीं खाने होंगे धक्के!

What is Linking Death and Birth Register Bill Details in Hindi

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बीते सोमवार को कहा कि Linking Death and Birth Register Bill को देश के विकास में काफी बड़ी भूमिका निभाने वाला है। यही नहीं उन्होंने आगे कहा की अगली जनगणना इलेक्ट्रॉनिक रूप से होने वाली है। जिसकी सहायता से हर एक वर्ग और समाज के लोगों तक योजनाओं को पहुंचाया जा सकेगा।

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गृह मंत्री अमित शाह ने नई बिल पर क्या कहा?

गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी दिल्ली में जनगणना भवन या जनगणना भवन का उद्घाटन करते हुए कहा, “हम जन्म, मृत्यु और जनगणना से संबंधित डेटा के साथ विकास को सुव्यवस्थित करने के लिए संसद में एक विधेयक लाने जा रहे हैं। भारत के महापंजीयक भी जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के अधिकारी होंगे।”

मोदी सरकार का नया प्लान, 18 साल का होने पर खुद बन जाएगा वोटर आईडी कार्ड, नहीं खाने होंगे धक्के!

इस बदलाव के अनुसार, चुनाव आयोग अब एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के कार्यालय और डेटा सेंटर से जुड़ा होगा। इसके तहत, जब किसी मतदाता की मौत होगी, तो उसकी सूचना स्वतः ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से चुनाव आयोग तक पहुंचेगी। चुनाव आयोग तुरंत मतदाता की मृत्यु की सूचना के बाद, उसके नाम को मतदाता सूची से हटाने की उचित प्रक्रिया अपनाएगा। इसी तरह, किसी की उम्र 18 वर्ष होते ही, उसका नाम नए मतदाता के रूप में स्वतः मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा और उसे एक वोटर कार्ड प्राप्त होगा। Linking Death and Birth Register Bill के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा खबरे पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहे

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