सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए, एससी-एसटी एक्ट फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के द्वारा दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को एससी/एसटी एक्ट में बदलाव के फैसले पर रोका लगाने से मना कर दिया है| अदालत के इस फैसले से सरकार को तगड़ा झटका लगा है| याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा की हम इस अधिनियम के खिलाफ नहीं है| लेकिन किसी बेकसूर को सजा ना मिले इसीलिए ये फैसला किया गया है| कोर्ट ने सभी दलों से दो दिनों के अंदर इस मामले पूर्ण जवाब देने के लिए कहा है| इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 दिन बाद होगी|
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश याचिका की सुनवाई के लिए जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई में बेंच का गठन किया है| उच्चतम न्यायालय की इस पीठ ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वह प्रधान न्यायाधीश से अनुरोध करे की इस मामले की सुनवाई एससी/ एसटी फैसला सुनाने वाली पीठ ही करें|
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कल सोमवार 2 अप्रैल को एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलित संगठनो ने भारत बंद बुलाया था| इस दौरान उत्तर भारत में प्रदर्शनकारियों ने उग्र रूप धारण किया था|| कई राज्यों से आगजनी और गोलीबारी की खबरे भी आई थी| बंद के मद्देनजर स्कूल कॉलेज को बंद रखने का फैसला लिया गया वही इंटरनेट सेवा भी बाधित रही|
SC/ ST Protection Act case: Supreme Court, while hearing the submissions by the Attorney General, observed, ‘we are not against the Act. Innocent should not be punished.’
— ANI (@ANI) April 3, 2018
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने 20 मार्च को फैसला सुनाते हुए कहा था की इस एक्ट के तहत गिरफ्तार व्यक्ति की तुरंत गिरफ़्तारी नहीं होनी चाहिए| ऐसे मामले में पहले जाँच हो और उसके बाद ही गिरफ़्तारी की जानी चाहिए|