सुनंदा पुष्कर हत्याकांड में शशि थरूर की 7 जुलाई को कोर्ट में पेशी: सुनंदा पुष्कर केस में दिल्ली की कोर्ट ने आज मंगलवार को कांग्रेस के नेता और सुनंदा पुष्कर के पति शशि थरूर को समन जारी किया| दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने शशि थरूर को समन जारी करते हुए 7 जुलाई को अदालत के सामने बतौर आरोपी पेश होने का आदेश दिया है| कोर्ट ने कहा की शशि थरूर पर इस केस में कार्यवाही के लिए प्राप्त आधार है|
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने सुनंदा को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया है। जज ने कहा कि उन्होंने अभियोजन पक्ष को सुनने और चार्जशीट तथा इस संबंध में अन्य दस्तावेजों को पढ़ने के बाद इस पर फैसला लिया है।
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अदालत ने साफ तौर से कहा है कि शशि थरूर के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 (खुदकुशी के लिए उकसाना) और 498ए (महिला के प्रति पति या उसके रिश्तेदार की क्रूरता) के तहत कार्यवाही के पर्याप्त चीजे हैं। इससे पहले कोर्ट ने 28 मई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था कि थरूर को इस मामले में आरोपी के तौर पर समन जारी किया जाए या नहीं।
दिल्ली पुलिस ने 14 मई को थरूर पर सुनंदा को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए अदालत में कहा था कि उन्हें इस मामले में आरोपी के तौर पर समन जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले है|
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तकरीबन 3,000 पेज की चार्जशीट में पुलिस ने आरोपी के तौर पर केवल थरूर का ही नाम लिया और उन पर ही अपनी पत्नी सुनंदा के साथ क्रूरता करने का आरोप भी लगाया। इस मामले में सुनंदा और थरूर के घरेलू नौकर नारायण सिंह का नाम मुख्य गवाह के तौर पर शामिल किया गया।
आपको बता दें की सुनंदा हत्याकांड केस चार साल से अधिक पुराना है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने केरल के तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद थरूर को आरोपी बनाया है। सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी, 2014 की रात दिल्ली के एक लग्जरी होटल में मृत पाई गई थी।