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SSC CGL Result 2017: सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी रिजल्ट हुआ जारी,ऐसे करें चेक

SSC CGL Result 2017: सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी रिजल्ट हुआ जारी,ऐसे करें चेक- कर्मचारी चयन आयोग यानि की एसएससी ने सीजीएल 2017 रिजल्ट जारी कर दिया है| लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसएससी ने सीजीएल परीक्षा 2017 के परिणाम घोषित कर दिए है| जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था वे अब एसएससी की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते है| बता दें की सुप्रीम कोर्ट ने इस परीक्षा के नतीजों पर लगी रोक को गुरुवार को हटाते हुए रिजल्ट को जारी करने का रास्ता साफ कर दिया था| न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सात सदस्यीय एक कमेटी का भी गठन किया, जिसका नेतृत्व शीर्ष न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जी एस सिंघवी करेंगे|

SSC CGL Result 2017

कमेटी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश परीक्षा को ‘फूलप्रूफ’ बनाने के उपाय सुझाएगी| कमेटी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश परीक्षा को ‘फूलप्रूफ’ बनाने के उपाय सुझाएगी. कमेटी तीन महीनों के अंदर न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. बता दें की 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी सीजीएल 2017 के परिणाम को जारी करने पर रोक लगाते हुए टिपणी की थी की ऐसा प्रतीत होता है कि समूची परीक्षा और प्रणाली ‘दागदार’ है. दरअसल, इस परीक्षा में ‘‘पेपर लीक” के आरोप लगे थे|

पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए नजीर भी शामिल हैं| इस समिति में आईटी कंपनी इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी, जाने-माने कंप्यूटर विज्ञानी विजय भाटकर, प्रख्यात गणितज्ञ आर एल करंदीकर, संजय भारद्वाज और केंद्र एवं सीबीआई के एक – एक प्रतिनिधि शामिल हैं| याचिकाकर्ता शांतनु कुमार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता गोविंद जी ने पीठ से कहा कि मामले की जांच – पड़ताल करने के लिए और भविष्य में इस तरह की परीक्षाएं आयोजित करने में व्यवस्थागत बदलाओं का सुझाव देने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए|

शीर्ष न्यायालय ने 16 अप्रैल को सीबीआई को 2017 की एससीसी परीक्षा पेपर लीक की जांच पर एक ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था. गौरतलब है कि एसएससी विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करती है|

शुरूआत में शीर्ष न्यायालय ने 2017 की परीक्षाएं रद्द करने और छात्रों के हित में इसे नये सिरे से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या सीबीएसई द्वारा कराने का समर्थन किया था. हालांकि, केंद्र ने कहा था कि समूचे पेपर की फिर से परीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं है|

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