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निर्भया केस: राष्ट्रपति ने खारिज की दोषी मुकेश की दया याचिका, फांसी होना तय

निर्भया केस: राष्ट्रपति ने खारिज की दोषी मुकेश की दया याचिका, फांसी होना तय निर्भया केस में बड़ी खबर सामने आई है। इस केस में दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। मुकेश की दया याचिका को केंद्रीय ग्रह मंत्रालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजा गया था जिसे उन्होंने खारिज कर दिया है। मुकेश की याचिका के खारिज हो जाने के बाद अब उसके बचने के सभी रास्ते बंद हो गए है। निर्भया के चारों दोषियों में से एक मुकेश हो फांसी होना तय है।

निर्भया केस: राष्ट्रपति ने खारिज की दोषी मुकेश की दया याचिका, फांसी होना तय

दोषी मुकेश की दया याचिका को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजने के साथ ही ग्रह मंत्रालय ने इसे खारिज करने की सिफारिश भी की थी। ग्रह मंत्रालय की सिफारिश पर अमल करते हुए राष्ट्रपति ने दया याचिका को खारिज करने का फैसला लिया है। इससे पहले दिल्ली सरकार की ओर याचिका खारिज करने की अपील करते हुए इसे उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजा गया था।

दोषी मुकेश ने पिछले दिनों ही तिहाड़ जेल प्रशासन को दया याचिका दी थी। यह याचिका राष्‍ट्रपति के पास तिहाड़ प्रशासन के जरिये दिल्ली सरकार फिर उपराज्यपाल और फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय होते हुए राष्‍ट्रपति के पास पहुंची थी।

जिस दोषी की फांसी की सजा मिलती है वह राष्ट्रपति के पास रहम की गुहार लगा सकता है। राष्ट्रपति को संविधान की धारा-72 के तहत यह अधिकार हासिल है कि वह फांसी की सजा माफ कर सकते हैं।

दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा सुनाते हुए डेथ वारंट जारी किया था। जिसके बाद दोषियों के वकील उन्हें बचाने के सभी तरीके तलाश रहे है। अभी इन चारों दोषियों में से केवल एक मुकेश ने ही राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी है जो खारिज कर दी गई है। बाकि दोषियों की दया याचिका का भेजा जाना बाकि है। दया याचिका के खारिज होने के साथ ही दोषी मुकेश को फांसी होना तय और उसके अब बचने के सभी रास्ते बंद हो चुके है।

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