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Gyanvapi Masjid Case Update in Hindi | ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे की दूसरी रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया ?

नही थम रहा है ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार तक सुनवाई को टाला, साथ ही साथ वाराणसी की ट्रायल कोर्ट से कहा की आज कोई आदेश जारी न करे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अब सुप्रीम कोर्ट कल यानि शुक्रवार को दोपहर के 3 बजे सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले इस मामले में 17 मई को सुनवाई हुई थी। बता दे की इसे पहले वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण का आदेश जारी किया था।

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Gyanvapi Masjid Case Update in Hindi | ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे की दूसरी रिपोर्ट

कोर्ट की तरफ से नियुक्त किये गए स्पेशल अस्सिस्टेंट कमिसनर अजय प्रताप सिंह ने गुरुवार की सुबह वाराणसी की अदालत में सर्वे की रिपोर्ट पेश की । रिपोर्ट लगभग 10-15 पेज में पेश की गई। दूसरी तरफ स्पेशल कमिश्‍नर विशाल सिंह ने तस्वीरों और सर्वे में हुई नाप-जोख और उसके आधार पर बने नक़्शे को सिविल जज (सीनियर डिवीज़न ) की अदालत में विस्तारित सर्वे रिपोर्ट दखल की। रिपोर्ट पेश की जाने के बाद अदालत की प्रकिया आगे बढ़ेगी।

इस मामले में हिन्दू पक्ष की प्रतिकिया

हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बयान दिया है की इस मामले में उन्होंने अभी तक कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज का दिन सुनवाई के लिया रखा था। उनका मानना है की इसमें अत्तिरिक्त दस्तावेज है जिसे कोर्ट के रिकॉर्ड में लाना है जिसके लिए उन्होंने कोर्ट से कुछ वक्त का समय मांगेंगे । मुझे लगता है की हमारे आवेदन पर मुस्लिम पक्ष भी अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए कुछ समय की मांग करेंगे।

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योगी सरकार ने मांगा वक्त

मगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट पेश हुए थे। कोर्ट को पूरी जानकारी साझा करने के लिए जनरल तुषार मेहता ने वक़्त माँगा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की तारीख दी थी। तुषार मेहता ने बयान दिया की मस्जिद में जिस स्थान पर हाथ-पैर धोए जाते है, जिसे वजूखाने भी कहा जाता है उस स्थान पर शिवलिंग पाया गया है।

मुस्लिम पक्ष ने दिया दलील

मुस्लिम पक्ष के वकील ने अपनी दलील में मस्जिद के परिसर को सील करने के आदेश को अवैध बताया था। वकील ने यह भी दलील दी है की मुस्लिम पक्ष की बात सुने बिना ही सम्पति को सील कर दिया गया, इस आदेश के बाद मस्जिद में नमाज अदा करने की जगह सिमित रह गई है।

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