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Aadhaar Pan Linking Process Step By Step: आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक 3 स्टेप में पूरा करे!

आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों होना अत्यंत आवश्यक है। आपको अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक (Aadhaar Pan Link) करना होगा और इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और आपको इसके लिए 1000 रुपये की पेनाल्टी भी भुगतनी पड़ सकती है।

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Aadhaar Card Pan Card Linking Process Step By Step in Hindi

यदि आप अपने आधार-पैन लिंक के स्टेटस (Aadhaar Pan Link Status) को जानना चाहते हैं, तो आप बहुत आसानी से इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार और पैन कार्ड के नंबर की आवश्यकता होगी जो आपको ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना होगा। इसके बाद, आपको लिंक के स्टेटस के बारे में जानकारी दी जाएगी।

आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक 3 स्टेप में पूरा करे!

आधार कार्ड और पैन कार्ड के लिंक की स्थिति जानने के लिए निम्न चरणों का पालन करें:

  1. सबसे पहले https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/link-aadhaar-status को ओपन करें।
  2. अब, अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड विवरण साझा करें।
  3. “View Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें और आधार कार्ड लिंक स्थिति देखें।

कैसे करें लेट पेमेंट का भुगतान (Aadhaar-Pan Linking Process)

अगर आप e-Pay टैक्स अथॉराइज्ड अकाउंट के मालिक हैं तो आप निम्नलिखित तरीके से लेट पेमेंट कर सकते हैं –

1- सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाएं और क्विक लिंक्स सेक्शन पर लिंक आधार पर क्लिक करें।

2- अपना पैन और आधार नंबर लिखें।

3- e-Pay टैक्स के विकल्प को चुनें।

4- पैन डीटेल्स लिखें और फिर कंफर्म करें। अब इसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा।

5- ओटीपी वैरिफाई करें। इसके बाद आप सीधे e-Pay टैक्स पेज पर जाएं।

6- अब Income tax Tile पर क्लिक करें।

7- एसेसमेंट 2023-24 और पेमेंट टाइप – (500) का आगे बढ़ें –

8- अमाउंट प्री फाइल्ड हो जाएगा और विकल्प पर क्लिक करें।

भुगतान के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल का उपयोग कैसे करें ?

चालान जनरेट करने के बाद, आपको भुगतान के तरीके का चयन करना होगा और बैंक की वेबसाइट पर जाकर भुगतान करना होगा। इसके लिए आप निम्नलिखित कदमों का पालन कर सकते हैं:

  1. ई-फाइलिंग पोर्टल होम-पेज पर जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें।
  2. पैन और आधार नंबर लिखें और आगे बढ़ें।
  3. e-Pay टैक्स पर क्लिक करें और आगे बढ़ें।
  4. दिए गए हाइपर लिंक पर क्लिक करें (NSDL) पोर्टल के लिए।
  5. अब आप (NSDL) पोर्टल पर हैं। चालान नंबर – /ITNS 280 पर क्लिक करें और आगे बढ़ें।
  6. टैक्स -0021 को सेलेक्ट करें और टाइप ऑफ पेमेंट 500 पर जाएं।
  7. एसेसमेंट ईयर 2023-24 लिखें और आगे बढ़ें।
  8. भुगतान फीस देने के बाद, आप अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक कर पाएंगे। भुगतान प्रक्रिया पूरी होने में 4 से 5 दिन लगेंगे।

इस तरह से, आप अपने टैक्स भुगतान को ऑनलाइन आसानी से कर सकते हैं और अपनी समय और परेशानी दोनों को बचा सकते हैं।

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