मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 महीने की बच्ची से दुष्कर्म, बिल्डिंग से फेंककर की हत्या: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ८ साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है| ये घटना राजवाड़ा एरिया की है जहां एक बच्ची के से बीते शुक्रवार को दुष्कर्म किया गया और साथ ही साथ दुष्कर्म के बाद बच्ची को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया गया| बच्ची की बॉडी घटनास्थल से कुछ दूरी पर बिल्डिंग के बेसमेंट में मिली है| बच्ची का शरीर और कपड़े खून से सना मिला| पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुँचे|
इस घटना पर सीएम ने ट्वीट कर कहा की ‘आज मन बहुत व्यथित है। इंदौर की इस घटना ने मेरी आत्मा को हिला कर रख दिया है| इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा घिनौना कृत्य। समाज को अपने अंदर झांकने की जरुरत है। इस मामले में तुरंत कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है| हम आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे| बता दें कि कठुआ में नाबालिग बच्ची से धार्मिक स्थल पर गैंगरेप और बाद में उसकी हत्या, उन्नाव में नाबालिग से गैंगरेप के बाद केंद्र सरकार इस मामले में महत्वपूर्ण अध्यादेश ला सकती है।
Indore: Girl under one year of age killed after allegedly being raped in MG Road police station limits. Police reached the spot after getting information that a child’s body is lying unattended with blood spots around it. One arrested #MadhyaPradesh pic.twitter.com/FSvno5Mwr4
— ANI (@ANI) April 21, 2018
आज मन बहुत व्यथित है, इंदौर की घटना ने आत्मा को झकझोर दिया है। इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा घिनौना कृत्य। समाज को अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ़्तार किया है। हम सुनिश्चित करेंगे कि उसे जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा मिले।
— ShivrajSingh Chouhan (@ChouhanShivraj) April 21, 2018
रिपोर्ट के अनुसार सरकार बाल यौन अपराध निरोधक कानून में संशोधन करने का अध्यादेश ला सकती है| जिसमें 12 तक की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को फांसी की सजा का प्रावधान है| इस समय के कानून के मुताबिक नाबालिक से रेप के आरोप में अधिकतम सजा उम्र कैद वही कम से कम 7 साल जेल की सजा है|