हेलो दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं New Traffic Rule for Side Mirror, Rear Seat Belt etc के बारे में। अगर आप भी देश की राजधानी दिल्ली में अपने वाहन (Car & Bike) से जाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए New Traffic Rule के बारे में जानना बेहद जरूरी है। दिल्ली सरकार ने कार और बाइक चलाने के लिए नए ट्रैफिक नियमों का ऐलान कर दिया है, इन नियमों का अपने ने पालन नहीं किया तो आपको 500 से लेकर 1000 का फाइन देना पड़ सकता है, इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको नए नियमों के बारे में मालूम हो, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं दिल्ली में लागू हुए नए ट्रैफिक रूल के बारे में।
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कार की बैक सीट के लिए नियम (Rules for back seat of car)
अगर आप दिल्ली के निवासी है या फिर दिल्ली में आते जाते रहते है तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा कि आपकी कार की पिछली सीट पर जो व्यक्ति बैठा है उसने सीट बेल्ट लगाई है या नहीं। दरअसल दिल्ली सरकार ने शुक्रवार से ट्रैफिक नियमों में कुछ बदलाव किए हैं , जिसके तहत अगर कार की पिछली सीट पर बैठे हुए व्यक्ति ने सीमेंट नहीं लगा रखी तो उसका चालान लगेगा। इस ट्रैफिक नियम को लागू करते हुए यह कहा गया है कि अक्सर छोटी-छोटी गलती की वजह से ही हादसे में बड़ी चोट लग जाती है, इसलिए दिल्ली सरकार ने कार की पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया है। ताकि किसी भी प्रकार के हादसे में पीछे बैठने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट ना लगे। अगर आप कार की बैक सीट पर बेल्ट लगाने का नियम तोड़ेंगे तो आपको 1000 रुपये का चालान देना होगा।
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बाइक के लिए लागू हुआ ये नियम (New rules apply for bikes)
राजधानी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार बाइक में अब साइड मिरर (Side Mirror) लगवाना अनिवार्य हो गया है। अगर किसी व्यक्ति की बाइक बिना साइड मिरर के पाई जाती है तो उसका चालान कटेगा । साथ ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि ये दोनों ही नियम Motor Vehicle Act 1988 और Central Motor Vehicle Act 1989 में पहले से है, लेकिन इन नियमो को अभी लागु किया गया है। बाइक में साइड मिरर नहीं मिलेगा तो आपको 500 रुपये का फाइन देना पड़ेगा।इस तरह की जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहे।