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Domino’s को कैरी बैग के लिए 13 रुपए वसूलना पड़ा भारी, अदालत ने लगाया 10 लाख रूपये जुर्माना

Domino’s को ग्राहक से कैरी बैग के लिए 13 रुपए वसूलना पड़ा भारी, अदालत ने लगाया 10 लाख रूपये जुर्माना: पिज्जा कंपनी डोमिनोज को कैरी बैग के लिए चार्ज लगाना भारी पड़ गया है। डोमिनोज कंपनी का ग्राहक से कैरी बैग के लिए चार्ज लेना उसे अब भारी पड़ा है। इस मामले में अदालत ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए डोमिनोज पर 10 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। बता दें की डोमिनोज ने चंडीगढ़ के एक वकील पंकज से साल 2018 में कैरी बैग क लिए चार्ज वसूला था। डोमिनोज ने कंज्यूमर कोर्ट के फैसले को स्टेट कमिशन में चुनौती दी थी। जिस पर अब फैसला आ चूका है। इससे पहले भी एक अन्य मामले में डोमिनोज कंपनी पर जुर्माना लग चूका है।

Domino’s को कैरी बैग के लिए 13 रुपए वसूलना पड़ा भारी, अदालत ने लगाया 10 लाख रूपये जुर्माना
Domino’s को कैरी बैग के लिए 13 रुपए वसूलना पड़ा भारी, अदालत ने लगाया 10 लाख रूपये जुर्माना

 

अब इन दोनों ही केस में कंपनी पर अदालत ने 10 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। कमिशन ने डोमिनोज को चार लाख 90 हजार रुपए पीजीआई के पेशेंट वेलफेयर फंड में देने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही 10 हजार रुपए कमिशन को देने के साथ-साथ शिकायतकर्ता को 1500 रुपए देने के भी निर्देश दिए. स्टेट कमीशन ने दो मामलों में अलग-अलग ये आदेश जारी किए हैं. इस तरह डोमिनोज कंपनी पर कुल दस लाख रूपये का फाइन लगाया गया है.

1. कंपनी सामान खरीदने वाले अपने सभी ग्राहकों को मुफ्त में कैरीबैग दे।
2. शिकायतकर्ता से गलत तरीके से लिए 14 रुपये वापस किए जाएं।
3. मानसिक पीड़ा व उत्पीड़न झेलने और मुकदमे के खर्च के रूप में शिकायतकर्ता को 1500 रुपये का मुआवजा दिया जाए।
4. कंपनी राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंडीगढ़ के सेक्रेटरी के नाम पर कंज्यूमर लीगल ऐड अकाउंट में 10 हजार रुपये भी जमा करवाए।
5. डोमिनोज पिज्जा को आदेश दिए कि वह पीजीआई के गरीब रोगी कल्याण निधि में 4 लाख 90 हजार रुपये जमा कराए।

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इस मामले में कंपनी ने अपने पक्ष में दलील दी कि वो पिज्जा पहले से ही कार्डबोर्ड के बॉक्स में पैक कर कस्टमर को दे रहे है। ऐसे में किसी को कैरी बैग देने का तो सवाल ही नहीं बनता। स्टेट कमीशन ने डोमिनोज की इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया।

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