नमस्कार दोस्तों रेप एक ऐसा शब्द है जिसे आप अक्सर अखबारों में सुनते रहते हैं। रेप का हिंदी में मतलब होता है बलात्कार। बलात्कार का नाम सुनते ही हमारा मन मैं हलचल पैदा हो जाती है। न जाने कितनी लड़कियां रेप का शिकार हो रही है। रेप की घटनाओं को रोकने के लिए कानून की कितनी धाराएं बनाई गई है लेकिन फिर भी इसमें कमी नहीं आती है। अपराधी अक्सर ये महिलाओं और यहां तक की छोटी बच्ची को भी अपने हवस का शिकार बनाते हैं। आज के इस लेख में हम आपको रेप क्या है और के प्रकार कितने हैं उसकी जानकारी देने वाले हैं।
क्या होता है रेप | Rape Definition & Meaning in Hindi
रेप अर्थात बलात्कार किसी भी महिला के इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना रेप या बलात्कार कहलाता है। यदि महिला अपनी इच्छा से संबंध बनाती है तो वह कोई बलात्कार नहीं कहा जाता है। आमतौर पर महिलाओं को डरा धमका कर उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर उनके साथ रेप किया जाता है। कोई व्यक्ति महिला को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता है तो वह रेप का जाता है। आईपीसी की धारा 375 के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसकी मर्जी के बिना संबंध बनाता है तो वह वह माना जाएगा। रेप के बढ़ते मामलों को देख कर अक्सर ही इसमें तरह-तरह के कानूनी प्रावधान किए जाते हैं लेकिन फिर भी इस के मामलों में कमी नहीं आ पाती है।
कितने तरह के होते हैं बलात्कार (रेप)
बलात्कार एक ऐसी घटना है जो किसी भी समाज के लिए बहुत ही निंदनीय मानी जाती है। ऐसे में हमारी मां बहने कहीं भी सुरक्षित नहीं मानी जाती है । दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी बलात्कार के कई प्रकार होते हैं। आइए जानते हैं रेप के प्रकार
गैंग रेप (Gang Rape)
हम अक्सर अखबारों में महिलाओं के साथ हुए गैंगरेप की खबर सुनते रहते हैं। इसको लेकर भारत में कड़ा कानून बनाया गया है। आपको शायद भारत में हुए निर्भया कांड के बारे में याद होगा जिसमें कुछ आरोपियों ने मिलकर एक लड़की के साथ गैंग रेप किया था। गैंगरेप में किसी महिला के साथ कुछ आरोपी बारी बारी से शारीरिक संबंध बनाते हैं।
मैरिटल रेप (Marital Rape)
यह एक बहुत चर्चा का विषय है बना हुआ है। मैरिटल रेप का हिंदी मतलब होता है विवाहित बलात्कार। इसकी बात करें तो इसमें यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे मैरिटल रेप कहा जाता है। हालांकि इस तरह के रेप के बारे में बहुत कम पता लगाया जा पाता है क्योंकि अक्सर महिलाएं अपने पति की डर की वजह से उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करती है।
विनिमय बलात्कार
विनिमय बलात्कार का अर्थ होता है जब कोई पुरुष अपनी पत्नी को दूसरे लोगों को दे देता है या फिर इसे पत्नी की अदला बदली भी कहा जा सकता है से ही विनिमय रेप कहा जाता है।
रेप को लेकर कानून
रेप को लेकर सभी देशों में अपना अलग अलग कानून है। यदि हम भारत की बात करें तो यहां पर रेप करने वाले आरोपी पर धारा 376 के तहत मुकदमा चलाया जाता है जिसके बाद आरोप सिद्ध होने पर अपराधी को कम से कम 5 साल व अधिकतम 10 साल तक कड़ी सजा देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भी कुछ मामलों में अपराधी को उमर कैद किया मौत की सजा भी दी जाती है जिसके तहत आईपीसी की धारा में संशोधन किया जाता है।