Home सुर्खियां सुनंदा पुष्कर मौत मामला: कांग्रेस नेता शशि थरूर को मिली अग्रिम जमानत

सुनंदा पुष्कर मौत मामला: कांग्रेस नेता शशि थरूर को मिली अग्रिम जमानत

सुनंदा पुष्कर मौत मामला: कांग्रेस नेता शशि थरूर को मिली अग्रिम जमानत: दिल्ली की पटियाला हॉउस कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मौत के मामले में सुनंदा के पति और कांग्रेस नेता शशि थरूर को अग्रिम जमानत देने का फैसला सुनाया है| बता दें की थरूर को यह जमानत 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर मिली और वह अब कोर्ट की परमिशन के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते है| तिरूवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर को इस मामले में बतौर आरोपी कोर्ट ने पहले ही समन जारी किया हुआ है|

सुनंदा पुष्कर मौत मामला: कांग्रेस नेता शशि थरूर को मिली अग्रिम जमानत

कल बुधवार को दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर के विदेश भाग जाने की आशंका के चलते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था| जिसके बाद इस मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने अदालत का फैसला सुरक्षित रख लिया था| विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अदालत में दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए और उन्होंने कोर्ट को बताया की शशि थरूर के एक प्रभावशाली व्यक्ति है और अब जब उन्हें इस केस में आरोपी बनाया गया है और उनके खिलाफ बतौर आरपी समन भी जारी हो गया है| अब वे इस केस की जाँच में बाधा खड़ी कर सकते है|

दिल्ली बुराड़ी केस: घर से मिले रजिस्टर में लिखी मिली ये 10 बातें

उन्होंने अदालत को बताया की थरूर अक्सर विदेश जाते रहे है और उनके विदेश में बसने की आशंका है| इस मामले के मुख्य गवाह नारायण सिंह एवं बजरंगी और अन्य गवाह शशि थरूर के साथ काम कर रहे है| वे उन्हें भी चोट पहुँचा सकते है|

इस केस में शशि थरूर की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अभिवक्ता कपिल सिब्बल एवं अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया की पुलिस ने जो पहले कहा था वह अब उसके उलट बात कर रही है| उन्होंने कहा की पुलिस को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करने से पहले शशि थरूर को गिरफ्तार करना चाहिए था| अब उन्हें गिरफ़्तारी से राहत दे देनी चाहिए|

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here