Home सुर्खियां 12 साल तक की बच्ची से रेप करने वाले को मौत की...

12 साल तक की बच्ची से रेप करने वाले को मौत की सजा वाले अध्यादेश को मिली कैबिनेट की मंजूरी

12 साल तक की बच्ची से रेप करने वाले को मौत की सजा वाले अध्यादेश को मिली कैबिनेट की मंजूरी: पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने आज शनिवार 21 अप्रैल को महिलाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है| मोदी सरकार ने नाबालिक बच्चियों से दुष्कर्म करने वाले लोगों को फांसी की सजा देने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है| अभी सरकार ने केवल इस अध्यादेश को मंजूरी दी है| आने वाले दिनों में सरकार इसे कानून कर रूप देगी| जिसके तहत 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार करने वाले आरोपियों को मौत की सजा सुनाई जाएगी| बता दें की केंद्र सरकार इसके लिए ‘द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट’ (पॉक्सो एक्ट) में बदलाव करेगी|

12 साल तक की बच्ची से रेप करने वाले को मौत की सजा वाले अध्यादेश को मिली कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नई दिल्ली स्थित आवास पर इस सम्बन्ध में आज शनिवार दोपहर तकरीबन ढाई घंटे तक बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री और बीजेपी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे| काफी सोच-विचार के बाद सरकार ने इस अध्यादेश को मंजूरी दी है|

पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने छोड़ी बीजेपी पार्टी

मोदी सरकार को इस अध्यादेश को मंजूरी इसलिए देनी पड़ी क्योंकि देश के कई हिस्सों में हाल के समय में बच्चियों से दुष्कर्म के मामले सामने आए थे| पहली- उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में। दूसरी- जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले से। देशभर में इन घटनाओं के प्रति काफी आक्रोश देखने को मिला था| बच्चियों से दुष्कर्म का मामला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है| इंदौर में आठ आठ महीने की मासूम से रेप की ताजा घटना सामने आई है|

मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 महीने की बच्‍ची से दुष्कर्म, बिल्डिंग से फेंककर की हत्या

मोदी सरकार ने केवल इस अध्यादेश को मंजूरी दी है| सरकार इस प्रकार के मामलों में जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने जा रही है| ये अध्यादेश जिस दिन लागू होगा, उसी दिन से इसे प्रभाव में लगाया जाएग| हलाकि अध्यादेश से पहले के मामलों में ये लागू नहीं होगा|

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here