हेलो दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं कि आप कितने से कितने बजे तक स्पीकर बजा सकते हैं ? आपको बता दें कि अब रात 10:00 बजे से सुबह के 6:00 बजे तक नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर। अगर इन आदेशों का कोई भी पालन नहीं करता, तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी आदेशों के अनुसार। आईजी प्रयागराज ने प्रयागराज रेंज आने वाले सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी को इस आशय का पत्र भेजा है। आपको बता दें कि लाउडस्पीकर के प्रति अचानक की है सख्ती इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की शिकायत पर की गई है। आखिरकार इस शिकायत में ऐसा क्या लिखा था, जिसके बाद नए आदेश जारी किए गए, यह जानने के लिए आर्टिकल को शुरू से लेकर अंत तक पड़े।
Rules Restricting the Use of Loudspeakers in Hindi
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई शिकायत में लिखा गया था कि मस्जिद से आने वाली अजान की तेज आवाज से उनकी नींद खराब हो जाती है। कुलपति महोदय ने 3 मार्च को जिला अधिकारी को यह पत्र लिखा था।”
किस समय तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर सकेंगे ?
लाउडस्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण ( नॉइस पोलूशन ) पर प्रयागराज रेंज में अब कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। अब बिना किसी सक्षम अधिकारी के अनुमति लिए धार्मिक या सार्वजनिक स्थल पर रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आईजी प्रयागराज ने गुरुवार को सभी जिले प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशांबी, फतेहपुर के जिलाधिकारियों और एसएसपी-एसपी को पत्र लिखा, जिसमे कहा गया की ध्वनि प्रदूषण एक्ट और हाईकोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए। केवल धार्मिक स्थलों के ही नहीं बल्कि पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम, डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्र इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। देश दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहे।