उन्नाव अपहरण-बलात्कार केस: तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर को दोषी ठहराया, 19 दिसंबर को सजा का ऐलान उन्नाव रेप केस में बीजेपी पार्टी से निष्काषित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को नाबालिक से बलात्कार के केस में दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने दोषी ठहराया है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आज इस मामले में के बड़ा फैसला सुनाया है। बता दें की साल 2017 में अपहरण और बलात्कार के मामले में यूपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अदालत ने दोषी माना और चार्जशीट दाखिल करने में देरी को लेकर कड़ी फटकार लगाई है।
सेंगर पर साल 2017 में एक नाबालिक लड़की के अपहरण और बलात्कार का आरोप था। कोर्ट ने अन्य आरोपी शशि सिंह के खिलाफ भी आरोप तय किए है। कुलदीप सिंगर सेंगर, उत्तरा प्रदेश की बांगरमऊ विधानसभा सीट पर से चौथी बार विधायक है, इस घटना के सामने आने के बाद बीजेपी पार्टी ने उन्हें अगस्त 2019 में निष्काषित कर दिया था। कोर्ट ने 9 अगस्त को विधायक और शशि सिंह के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो कानून से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए थे।
Unnao rape & kidnapping case: Quantum of sentence to former BJP MLA Kuldeep Singh Sengar to be pronounced tomorrow. https://t.co/gMTNMBbOtP
— ANI (@ANI) December 16, 2019
बंद कमरे में हुई सुनवाई में जिला जज धर्मेश शर्मा ने पहले ही 16 दिसंबर को इस मामले में फैसला सुनाने का ऐलान किया था। पीड़ित युवती की कार को 28 जुलाई में एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी।
दुर्घटना में युवती की 2 रिश्तेदार मारे गए और उनके परिवार ने इस दुर्घटना को साजिश करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देते हुए, न्नाव बलात्कार मामले में दर्ज सभी पांच मामलों को एक अगस्त को उत्तर प्रदेश में लखनऊ की अदालत से दिल्ली की अदालत ट्रांसफर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था की इस मामले की रोजाना सुनवाई हो।