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What is NSA? रासुका क्या है? Full Form, प्रदर्शनकारियों पर लगाम लगाने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल

What is NSA? रासुका क्या है? Full Form, प्रदर्शनकारियों पर लगाम लगाने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल देशभर में आज-कल हर जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे है। देश की राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से लोगों का नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जोरदार प्रदर्शन जारी है। जिसकी वजह से आम जान जीवन काफी प्रभावित है। इससे करोड़ो रूपये का नुकसान भी हुआ है। देशभर में CAA को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन की वजह से बड़ी मात्रा में सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान हुआ है और अब सरकार ने कमर कस्ते हुए रासुका लगाने का फैसला लिया है। रासुका क्या है? NSA की फुल फॉर्म क्या है? यह कानून कहा लागू हुआ है? इन सब के बारे में इस पोस्ट में जानकारी दी जा रही है।

What is NSA? रासुका क्या है? Full Form, प्रदर्शनकारियों पर लगाम लगाने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल

रासुका क्या है? What is NSA

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980, देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है. यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को किसी भी संदिग्ध नागरिक को हिरासत में लेने की शक्ति देता है.

रासुका कानून का इतिहास क्या है?

देश में कई कानून है जो देश की परिस्तिथि के अनुसार समय-समय पर लगाए जाते रहे है। इन्ही में से एक है रासुका जिसका इस्तेमाल होता रहा है। रासुका का अर्थ है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इस कानून को 23 दिसंबर 1980 को इंदिरा गांधी सरकार के समय में बनाया गया था। यह कानून देश को सुरक्षा देना और सरकार को अधिक शक्ति प्रदान करता है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार मिल जाता है।

इस कानून के तहत किसे गिरफ्तार किया जा सकता है?

  • इस कानून के तहत सरकार को शक्ति मिल जाती है की वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में ले सकती है। जिससे देश की सुरक्षा खतरा होने का शक हो।
  • सरकार को अगर ऐसा लगे की कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था में रोड़ा अटका रहा है तो हुए इस कानून के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। इस कानून का इस्तेमाल जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में भी कर सकती है.

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NSA Ki Full Form Kya Hai

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 (NSA) के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 मैंने तक जेल में रखा जा सकता है। हिरासत में लिए व्यक्ति को यह सूचित किया जाना जरुरी है की उसे रासुका यानि NSA के तहत हिरासत में लिया गया है।

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रासुका के तहत व्यक्ति को बिना आरोप तय किए बगैर दस दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हिरासत में लिया गया व्यक्ति उच्च न्यायालय के सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है लेकिन उसे मुकदमे के दौरान वकील की अनुमति नहीं है.

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