Unnao Rape Case: दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दोषी कुलदीप सेंगर को सुनाई उम्र कैद की सजा, लगा 25 लाख का जुर्माना उन्नाव बलात्कार के केस में दिल्ली तीस हजारी कोर्ट ने दोषी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कुलदीप सेंगर को सजा सुनाने के साथ ही उसपर 25 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है। कुलदीप सेंगर के जेल जाने के बाद अब यह जुर्माना उसके परिवार को देना होगा। आज तिस हजारी कोर्ट में हुई सुनवाई में पीड़िता के हक में फैसला सुनाया गया। इसी के साथ ही पीड़िता को न्याय मिल गया। हाल ही में बीजेपी से निष्काषित विधायक कुलदीप सेंगर को तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले में दोषी करार दिया था।
अदालत ने कुलदीप सेंगर को अपहरण और बलात्कार के केस में दोषी मानते हुए धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत फैसला सुनाते हुए सजा सुनाई है। इस फैसले को लेकर जज ने शुरुआत में ही आरोपी कुलदीप सेंगर के वकीलों की तरह से दिए गए हलफनामों को पढ़ा था.
तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 25 लाख का जुर्माना लगाया। @Inkhabar https://t.co/R3opMYfplD
— Ashish Sinha (@Ashish_sinhaa) December 20, 2019
तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर पर 25 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम भरने के लिए एक महीने का वक्त दिया गया है। इस रकम में से 10 लाख रूपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। अगर कुलदीप सेंगर जुर्माने की रकम नहीं भरता है तो उसकी संपत्ति जब्त कर जुर्माना वसूला जाएगा।
पीड़िता और उसका परिवार एक साल तक दिल्ली महिला आयोग द्वारा दिलाए गए किराए के घर में रह सकेंगे. यूपी सरकार मकान मालिक को 15 हजार रुपए हर महीने बतौर किराया देगी. सीबीआई पीड़िता और उसके घरवालों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करेगी और हर तीन महीने में उनके जीवन पर खतरे का आंकलन करेगी.