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निर्भया केस: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दोषी पवन की याचिका, फांसी होना तय

निर्भया केस: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दोषी पवन की याचिका, फांसी होना तय निर्भया केस में दोषी पवन ने दावा किया की वह घटना के समय नाबालिग था। जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और अब अदालत इस मामले में दोपहर 2 बजकर 30 मिनट पर अपना फैसला सुनाएगी। बता दें की दोनों पक्षों की तरफ से इस मामले पर बहस पूरी हो गई है और अब फैसला सुनाया जाएगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि- घटना के वक्त पवन नाबालिग नहीं था। इसके सबूत के तौर पर पवन का जन्म प्रमाण पत्र पेश किया था। जिसके आधार पर ही पवन के नाबालिग नहीं होने की पुष्टि हुई।

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दोषियों ने पुलिस के जांच अफसर की 2013 की रिपोर्ट का विरोध नहीं किय. तुषार मेहता ने आगे कहा कि पुलिस ने जनवरी 2013 में उम्र की वैरिफिकेशन सर्टिफिकेट दाखिल किया. उसके मां- पिता ने भी इसकी पुष्टि की थी. नाबालिग होने का दावा कभी भी किया जा सकता है.

बचाव पक्ष का कहना है की पवन को फंसाया जा रहा है और पीड़िता ने पवन का नाम नहीं लिया था। बचाव पक्ष ने पवन की उम्र को लेकर तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाया है। इस पर जस्टिस अशोक भूषण ने कह की यह बात आपने पुर्नविचार याचिका के दौरान भी उठाई थी।

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जिसे अदालत ने जुलाई 2018 में खारिज कर दिया था। आप एक बार फिर से वही मुद्दा उठा रहे है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप ऐसे ही याचिका दाखिल करते रहे तो ये “अन्तहीन” हो जाएगा. पुलिस की ओर से SG तुषार मेहता ने भी इसका विरोध किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को उठा चुके हैं. कितनी बार आप यही मुद्दा उठाएंगे.

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