रमजान 2021: इन देशों में नहीं रखा रोजा तो मिलती है कड़ी सजा, कहीं पड़ते हैं कोड़े तो कहीं होता है देश निकाला– रमजान का पाक महीना चल रहा है और रमजान के महीने इ मुस्लिम समुदाय के लोग रोजे रखते है| इसके साथ ही वो पांचों वक्त की नमाज़, कुरान की तिलावत और ज़कात की अदायगी करते हैं| रमजान के महीने के बाद मीठी ईद या ईद-उल-फितर या फिर ईद उल-फ़ित्र मनाई जाती है| ऐसी मान्यता है की रमजान के महीने में जन्नत के दरवाजे खुल जाते है| यही वजह है की इस महीने में लोग रोजा रखते है अल्लाह से अपने बुरे कर्म की माफ़ी मांगते है| लेकिन सफर, बीमारी, गर्भावस्था और मासिक धर्म (पीरियड्स) के दौरान लोगों को रोजा ना रखने की इजाजत है. वहीं, मुस्लिम देशों में रोजा ना रखना एक अपराध माना जाता है| वहां रोजा ना रखने वालों को कड़ी सजा देने का प्रावधान भी है|
Ramadan Punishment not Fasting
सऊदी अरब
सऊदी अरब का कानून इस्लामिक कानून के हिसाब से बनाया गया है| यहाँ रहने वाले सभी मुस्लिम लोगों को रोजा रखना जरुरी है| लेकिन अगर विदेशी या गैर-मुस्लिम व्यक्ति यहां इफ्तार से पहले खाते-पीते, धूम्रपान करते, शराब पीते और तेज आवाज में गाना सुनते पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ यहां कड़ी कार्रवाई होती है. इस कार्रवाई के तहत उन्हें कारावास, कोड़े मारने और देश निकाला आदि की सजा दी जाती है|
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मलेशिया
मलेशिया एक मुस्लिम बहुल देश है और अगर यहाँ पर कोई मुस्लिम व्यक्ति इफ्तार से पहले यानि की दिन के समय रोजा तोड़ता है तो उसे धार्मिक पुलिस गिफ्तार कर लेती है| मलेशिया में रमजान में कोई भी इफ्तार से पहले खाना या तम्बाकू नहीं बेच सकता, यही वजह है यहाँ रमजान के महीने में श्याम को ही दुकानें खुलती है| ऐसा ना करने वालों पर RM 1000 से RM 2000(16 हज़ार से 30 हज़ार से अधिक) तक का जुर्माना और एक साल की कैद की सजा या दोनों हो सकते हैं| यह सजा रोजा न रखने वालों और सार्वजनिक स्थान पर खाने-पीने वाले लोगों पर भी लागू होती है. इसके साथ ही रोजे के दौरान खाना बेचने वालों का लाइसेंस बिना पूछे ही रद्द कर दिया जाता है|
कुवैत
कुवैत में रमजान के महीने में मुस्लिम और गैर-मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए सार्वजनिक जगहों पर खाना-पीना, धूम्रपान करना और शराब पीना सख्त मना है| इसके लिए कुवैत में 1968 की कानून संख्या 44 में नियम तोड़ने पर सजा भी तय की गई है, जिसमें व्यक्ति को करीब एक महीने तक की जेल की सजा और 100 कुवैती दीनार (लगभग 23 हज़ार) का जुर्माना देना पड़ सकता है|
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ओमान
रमजान में यहां के निवासियों (मुस्लिम या गैर-मुस्लिम) को ओमान दंड संहिता के अनुच्छेद 277 के अनुसार समान आचार संहिता का पालन करना जरूरी है| ओमानी कानून में इफ्तार से पहले किसी व्यक्ति द्वारा रोजा तोड़ने, पब्लिक प्लेस पर खान-पान करने और स्मोकिंग करने पर उन्हें 10 दिन से 3 महीने तक की जेल की सजा मिल सकती है| हालांकि इस कानून में जुर्माने की कोई सजा तय नहीं की गई है|
इन सब के अलावा यूएई में रमजान का महीना शुरू होते ही काम करने का समय 8 घंटे से 6 घंटे में कर दिया जाता है| यानी कोई भी कंपनी या फर्म यहां अपने कर्मचारियों (मुस्लिम और गैर-मुस्लिम) से 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकती है|
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