नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार अब लव जिहाद पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही झूठ बोलकर यौन संबंध बनाने वालों पर भी नकेल कसी जाएगी। मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाने वालों पर भी सरकार शिकंजा कसने वाली है। जी हां दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे की गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से लोकसभा में शुक्रवार को पेश किए गए आईपीसी की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में ये जानकारी भी संसद में दी। अमित शाह ने लोकसभा में आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता को पेश किया।
Bharatiya Nyay Sanhita Provision Againt Love Jihad and Gangrape
इसमें बताया गया है की अगर कोई भी अपनी पहचान छुपा कर शादी करता है तो उसे एक अपराध माना जाएगा। आईपीसी में इस बारे में अलग से प्रावधान नहीं था। ऐसे में धोखा देने और यौन संबंध बनाने की धाराएं अब तक लगती थीं। ताजा प्रावधान से लव जिहाद करने वालों को 10 साल की कैद और जुर्माना होगा।
मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, लव जिहाद और गैंग रेप के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता प्रावधान
अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में अब और भी कई चीजें अपराध मानी जाएगी। जैसे कि किसी ने वादा किया कि शादी करेगा, रोजगार देगा या प्रमोशन दिलाएगा, लेकिन यह सब झूठा हो और उसने यौन संबंध बनाने की कोशिश की, तो उसे अपराध माना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता लागू होने पर, इस तरह के मामलों में दोषियों को भी सख्त सजा मिलेगी। ऐसे मामले रेप के तौर पर माने जाएंगे। गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा से लेकर उम्रकैद और नाबालिग बच्चियों के साथ रेप के मामलों में मौत की सजा तक की सजाएं दी गई है। यह खास बात है कि अगर मौत की सजा नहीं होती है, तो उम्रकैद की सजा होगी। उम्रकैद की परिभाषा भारतीय न्याय संहिता में दी गई है, जिसका मतलब है कि वो व्यक्ति पूरे जीवन जेल में बिताएगा।
यह विषय लोकसभा की एक समिति के पास भेजा गया है। उम्मीद जताई जा रही है की कि संसद के सत्र में मोदी सरकार इसे मंजूर करवा सकती है। नए अपराधों की व्याख्या की जाएगी और उनके लिए सख्त सजा का प्रावधान है, लेकिन विपक्ष इसके खिलाफ अभी तक विरोध नहीं कर रहा है। यहां तक कि कुछ सांसदों ने कुछ प्रावधानों पर चिंता व्यक्त की है।