नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi’s) की परपोती आशीष लता रामगोबिन (Ashish Lata Ramgobin) के बारे में, जी हां दोस्तों आपको बता दे की दक्षिण अफ्रीका के डरबन की एक अदालत ने भारत के राष्ट्र पिता के रूप में जाने वाले महात्मा गांधी की परपोती को सात साल की सजा सुनाई गई है। लता पर 60 लाख रैंड की धोखाधड़ी और जालसाजी करने का आरोप लगाया गया था, इस मामले में कल सोमवार यानि 7 जून 2021 को आशीष लता रामगोबिन को कोर्ट ने दोषी करार कर दिया है, और 7 साल की सज़ा सुना दी है।
राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के अनमोल सुविचार | Mahatma Gandhi Quotes in Hindi
Mahatma Gandhi’s Great-Granddaughter Jailed & Fraud Case News in Hindi
महात्मा गांधी की परपोती ने बिजनेसमैन को कैसे लूटा ? – आपको बता दें कि आशीष लता रामगोबिन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बिजनेसमैन एस आर महाराज के साथ धोखाधड़ी की है। बिजनेसमैन का कहना है कि उन्होंने लता को भारत में मौजूद एक कंसाइनमेंट के लिए आयात और सीमा शुल्क के तौर पर 6.2 मिलियन रैंड (अफ्रीकन मुद्रा) एडवांस में दी थी, और लता ने बिजनेसमैन को मुनाफा देने की बात कही थी, लेकिन लता ने अपना वादा पूरा नहीं किया और यह मामला कोर्ट में गया जिसके बाद उन्हें दोषी करार दिया गया, और 7 साल की सज़ा सुना दी।
दक्षिण अफ्रीका डरबन कोर्ट का क्या कहना है ?
इस धोखाधड़ी के लिएं महाराज ने लता पर आरोप लगा दिया और डरबन की एक अदालत ने लता को 60 लाख रूपये की धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में सात साल की जेल की सजा सुना दी। 7 जून 2021 को डरबन की एक अदालत की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बताया कि लता रामगोबिन ने न्यू अफ्रीका अलायंस फुटवियर डिस्ट्रीब्यूटर्स के डायरेक्टर महाराज से अगस्त 2015 में मुलाकात की थी। देश दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहे।
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