नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी गाजियाबाद के रहने वाले हैं और ई रिक्शा चलाते हैं तो आपके लिए यह खबर जानना बेहद आवश्यक है। जैसा कि आप सभी को मालूम है गाजियाबाद की सड़क पर 8000 से अधिक ई रिक्शा मौजूदा समय में चल रहे है, और अब इन सभी चालकों को नगर निगम से अब ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए नगर निगम ने एक नया नियम बनाया है। नियम बनने के बाद ट्रेड लाइसेंस की फीस तय होगी। जी ई रिक्शा चालक के पास यह लाइसेंस नहीं पाया गया उसके रिक्शे को जप्त कर लिया जाएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है सभी शहरों में ई रिक्शा की तादाद तेजी से बढ़ रही है, आंकड़ों के मुताबिक संभागीय परिवहन विभाग में इस समय 8,655 ई-रिक्शा पंजीकृत हैं।
Ghaziabad E-Rickshaw Rules Trade License Compulsory
बताया जा रहा है कि ई रिक्शा चालक संभागीय परिवहन विभाग में पंजीकरण कराने के बाद कोई अन्य शुल्क नहीं देते। लेकिन नए नियमों के आने के बाद ऐसा नहीं होगा। ई रिक्शा चालकों को नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा वह ई रिक्शा नहीं चला पाएंगे। इन नियमों का पालन करने के लिए नगर निगम द्वारा नए नियम बनाए गए हैं।
गाजियाबाद में नहीं चला सकेंगे इस लाइसेंस के बगैर ई रिक्शा, जाने नए नियम और कानून
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा ने बताया की अभी तक ट्रेड लाइसेंस की फ़ीस कितनी होगी, इसको निर्धारित नहीं किया गया है, इसका प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद ही फीस को तय किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि ई-रिक्शा वालों से ट्रेड लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जा रहा है। संभागीय परिवहन विभाग से ई-रिक्शा चालकों का ब्योरा मांगा है।
ई रिक्शा ट्रेड लाइसेंस फ़ीस
आपकी जानकारी के लिए बता दे की नगर निगम आय बढ़ाने का स्रोत तलाश रही है, यही कारण है कि ई रिक्शा चालकों के लिए आने वाले दिनों में ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य हो जाएगा। इसी क्रम में हर संपत्ति को टैक्स के दायरे में लाया जा रहा है। अब यह देखना होगा कि गाजियाबाद में रिक्शा चालक नगर निगम के फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और नगर निगम का यह फैसला कितना लाभदायक साबित होता है। नगर निगम के फैसले पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।