सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को कोयला घोटाले पर सुनवाई करते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को दोषी करार दिया है| सीबीआई की कोर्ट ने मंत्री समेत पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु और एक अन्य व्यक्ति को भी दोषी माना है| सीबीआई की विशेष अदालत ने झारखण्ड के पूर्व मंत्री मधु कोड़ा को आपराधिक साजिश रचने का दोषी ठराया है| इस मामले पर कल यानि की 14 दिसंबर गुरुवार को सजा का ऐलान करेगा| सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज भारत पराशर ने पहले ही सभी आरोपियों को सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में मौजूद रहने का आदेश दिया था|
कोड़ा, गुप्ता और एके बसु के अलावा इस मामले में दो पब्लिक सर्वेंट- बसंत कुमार भट्टाचार्या और बिपिन बिहारी सिंह, VISUL के डायरेक्टर वैभव तुलस्यान, कोड़ा के करीबी माने जाने वाले विजय जोशी और सीए नवीन कुमार तुलस्यान को कोर्ट ने कोयला घोटाले में दोषी माना है| सीबीआई की विशेष अदालत झारखंड के राजहारा नॉर्थ कोयला ब्लॉक को कोलकाता-बेस्ड विनि आयरन और स्टील उद्योग (VISUL) को आवंटित करते समय की गई गड़बड़ियों से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही है|
Coal scam: Delhi’s Special CBI court holds former Jharkhand CM Madhu Koda, former Coal Secy HC Gupta, former Jharkhand Chief Secy Ashok Kumar Basu & one other as guilty of criminal conspiracy & section 120 B. Sentencing to take place tomorrow.
— ANI (@ANI) December 13, 2017
इससे पहले सीबीआई की विशेष अदालत ने आठ आरोपियों को कोयला आवंटन घोटाला के मामले में नोटिस जारी किया था| लेकिन बाद में ी सभी आठो आरोपियों को ज़मानत मिल गई| इन आरोपियों को आईपीसी की धारा 120-बी (क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी), 420 और धारा 409 (सरकारी कर्मचारियों द्वारा ट्रस्ट का आपराधिक उल्लंघन) और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किया गया था|
कल ये देखना होगा की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट इन सभी आरोपियों को क्या सजा सुनती है| सीबीआई के इस फैसले पर देश भर की नजरे जमी होंगी|