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इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखरी तारीख बढ़ी, अब इस डेट तक करें टैक्स रिटर्न फाइल

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखरी तारीख बढ़ी, अब इस डेट तक करें टैक्स रिटर्न फाइल: केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न फाइल करने की आखरी तारीख में बड़ा बदलाव कर रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों को राहत दी है| बता दें की ICAI ने इनकम टैक्स रिटर्न सब्मिट करने की आखरी डेट को आगे बढ़ाने की CBDT से मांग की थी जिसे मान लिया गया है| अब नई तारीख 31 अगस्त तय की गई है| बता दें की इस बार सरकार देर से रिटर्न फाइल करने वालों से जुर्माना भी वसूल रही है| पहले 31 जुलाई तक ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता था जिसे एक महीना बढ़ा दिया गया है|

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखरी तारीख बढ़ी, अब इस डेट तक करें टैक्स रिटर्न फाइल

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखरी तारीख बढ़ी

वित्त मंत्रालय ने ट्विटर पर ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी| वित्त मंत्रालय ने अपने ट्वीट में लिखा की- ‘CBDT ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई 2018 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2018 कर दी है। तय समय सीमा पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों से सरकार 10 हजार रूपये तक जुर्माने के तौर पर वसूल रही है|

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केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रिटर्न फाइल करे की तारीख में बदलाव केवल कुछ ही श्रेणी है| केंद्र सरकार के इस फैसले से टैक्सपेयर्स को रिटर्न भरने के लिए अब अधिक समय मिलेगा| इस बार इनकम टैक्स फाइल करने में कई प्रकार की परेशानी भी आ रही है| इस बार कई नए फॉर्म आए है जिन्हे भरने में थोड़ी परेशानी हो रही है| टैक्स फॉर्म जारी होने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है| अगर आप एक तय तिथि के बाद टैक्स रिटर्न फाइल करते है तो आपको 5 हजार रूपये तक का जुर्माना भरना पढ़ सकता है| अगर आप 31 दिसंबर 2018 के बाद रिटर्न फाइल करने पर 10 हजार रुपए की पेनल्टी का प्रावधान है।

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