इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए नया फॉर्म हुआ जारी, ये हुए बदलाव: इनकम टैक्स ऑफिस ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आज से नया आईटीआर-2 जारी किया है| बता दें की निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिये यह तीसरा आयकर रिटर्न फार्म है जिसे ऑफिसियल ई-फाइलिंग पोर्टल में अपलोड किया गया है| आईटीआर- 2 फार्म हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) और ऐसे व्यक्तिगत लोगों के इस्तेमाल के लिये है जिनकी व्यवसाय अथवा पेशे से होने वाली आय को छोड़कर अन्य स्रोतों से आय होती है।
अन्य स्त्रोत से आय का मतलब यह है की प्रॉपर्टी से आय, कैपिटल गेंस या सैलरी की आय है। इस फॉर्म का इस्तेमाल एनआरआई भी कर पाएँगे| ईटी की खबर कके अनुसार अब इस फॉर्म को किसी फर्म के पार्टनर नहीं भर सकेंगे| उनको अब आईटीआर-3 फॉर्म को भरा होगा| वही NRI जिनकी आय का स्त्रोत सैलरी है वे आईटीआर 1 की जगह आईटीआर 2 फॉर्म को भरना होगा|
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इस रिटर्न फॉर्म के जारी होने के बाद इनकम टैक्स ऑफिस ने टोटल इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए तीन फॉर्म को अपने ऑफिसियल पोर्टल पर अपलोड कर दिया है| इनमें एक फार्म आईटीआर-1 है, जिसे सहज नाम से भी जाना जाता है। दूसरा फार्म है आईटीआर-4 जिसे दस मई को ई-फाइलिंग पोर्टल पर सक्रिय किया गया। अभी चार और आईटीआर बचे है जिन्हे आयकर विभाग को अपने ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना है| बता दें की केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इन सभी फार्म को पांच अप्रैल को अधिसूचित कर दिया था।
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सीबीडीटी ने अपने बयान में कहा है कि, ‘अन्य आईटीआर भी जल्द ही उपलब्ध होंगे।’ ITR1 फॉर्म को ऐसे व्यक्ति भर सकेंगे जिनकी सैलरी से 50 लाख रुपए से कम है। इस फॉर्म को एक घर से प्रॉपर्टी और एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट से आय वाले लोग ही भर सकेंगे। इसी तरह ITR 4 फॉर्म में ऐसे प्रोफेशनल और सेल्फ इम्पलॉयड व्यक्ति को रखा गया जिन्होंने प्रिजंपटिव इनकम स्कीम को अपनाया है। इस फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 है।