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1 Year Jail For Carrying Gas Cylinder In Train News in Hindi | ट्रेन में गैस सिलेंडर ले जाने पर शख्स को 1 साल की जेल, पढ़े खबरे

नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी ट्रेन में सफर करते हैं तो हो जाएं सावधान। यदि आप ट्रेन में सफर करते हैं तो सफर के दौरान आप बहुत सारी जरूरत की चीजें अपने साथ ले जाते हैं ऐसे में भारतीय रेल की तरफ से कुछ चीजों को प्रतिबंध भी किया गया है। ऐसी एक खबर सामने आई है जिसमें एक शख्स को ट्रेन में सिलेंडर ले जाने के अपराध में 1 साल की जेल की सजा दी गई है। यह मामला 2006 का बताया जा रहा है।

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UP News Moradabad 1 Year Jail For Carrying Gas Cylinder In Train News in Hindi | ट्रेन में गैस सिलेंडर ले जाने पर शख्स को 1 साल की जेल, 1000 रुपए का लगेगा जुर्माना?
Gas Cylinder In Train

1 Year Jail For Carrying Gas Cylinder In Train News in Hindi

हम सभी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन का उपयोग करते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों की की सुरक्षा के लिए कुछ चीजों पर ले जाने का प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे ही एक प्रतिबंध से जुड़ा मामला मुरादाबाद के उत्तर प्रदेश के सामने आया है। इस मामले में वर्ष 2006 में एक व्यक्ति द्वारा ट्रेन में गैस सिलेंडर ले जाने के आरोप में 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। यह आदेश रेलवे मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज विनय जायसवाल के द्वारा दिया गया था। अमरोहा के गजरौला रेलवे स्टेशन पर आरोपी शेरू सिंह को सिलेंडर ले जाते हुए रेलवे स्टेशन पर तैनात रेलवे पुलिस बल आरपीएफ द्वारा पकड़ा गया था। इसके बाद इस आरोपी पर रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

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1000 रुपए का लगेगा जुर्माना

रेलवे पुलिस बाल (आरपीएफ) का प्रतिनिधि करने वाले सरकारी वकील शिव हरि अग्निहोत्री ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में ट्रेन के एक सार्वजनिक डिब्बे के अंदर गैस सिलेंडर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह बड़ा ही खतरनाक काम है क्योंकि यह एक ज्वलनशील पदार्थ होता है जिससे उसके साथ ट्रेन में बैठे यात्रियों के भी जान का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि अपराधी शेरू सिंह को ट्रेन में सिलेंडर ले जाने के जुर्म में 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और इसके साथ ही 1 साल कैद की सजा सुनाई गई है। उनका यह फैसला भविष्य में उन अपराधियों के लिए एक संदेश जाएगा ऐसा काम करने पर क्या अंजाम होगा।

आरोपी शेरू सिंह फैसले के दौरान अदालत मे नहीं था मौजूद

जब गैस सिलेंडर ले जाने के आरोप मे अपराधी शेरू सिंह पर कार्यवाही कि जा रही थी तो उस दौरान वह अदालत मे मौजूद नहीं था। आरपीएफ के सरकारी वकील शिव हरि अग्निहोत्री ने बताया कि जल्द हि उसे सजा कि जानकारी दी जाएगी। रिपोर्ट कि माने तो आरोपी अभी दिल्ली मे रहता है।

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