सरकारी बंगला खाली करने के मामले में मुलायम-अखिलेश पहुँचे सुप्रीम कोर्ट: उत्तर प्रदेश पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव सरकारी बंगला खाली करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है| बता दें की कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया था| मुलायम सिंह ने अदालत से 2 साल तक बंगला खाली नहीं करने की इजाजत मांगी है| उन्होंने अपनी उम्र और खराब स्वास्थ्य को इसकी मुख्य वजह बताया|
वही मुलायम सिंह के बेटे और प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी लखनऊ स्तिथ सरकारी बंगले को खाली करे के लिए थोड़ा समय माँगा है| अखिलेश यादव ने इसके पीछे सुरक्षा को वजह बताया और उन्होंने कहा की अभी लखनऊ कोई अन्य विकल्प भी नहीं है| अभी इसकी व्यवस्था की जा रही है|
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अखिलेश कहा था कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और Z+ सिक्योरिटी के हकदार हैं ऐसे में उनको अपनी सुरक्षा में लगे कमांडोज के रहने की भी व्यवस्था भी करनी होगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को कहा थी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपने कार्यालय को छोड़ने के बाद सरकारी आवास के हक़दार नहीं है| अदालत ने ये भी कहा थी एक बार कार्यकाल खत्म होने पूर्व सीएम और आम आदमी में कोई फर्क नहीं रह जाता|
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बता दें की यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अब अपना नया ठिकाना 9, माल एवेन्यू का निर्माण करवा रही है जो उनका निजी आवास होगा|
न्यायालय ने कहा था कि मुख्यमंत्री सरकारी बंगले जैसी सार्वजनिक संपत्ति पर काबिज नहीं रह सकते हैं क्योंकि यह देश की जनता की संपत्ति है|