सुनंदा पुष्कर केस: दिल्ली पुलिस की फाइनल चार्जशीट में शशि थरूर का नाम शामिल: दिल्ली पुलिस ने सोमवार को सुनंदा पुष्कर केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है| दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में इस मामले को सुसाइड का केस नहीं बल्कि हत्या करार दिया है| बता दें की इस केस में धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी| दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व संसद शशि थरूर पर अपनी पत्नी सुनंदा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाया है| बता दें की दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में आईपीसी धारा 498 ए और 306 के तहत दायर की| बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाना एक बहुत ही गंभीर आरोप है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहले ही ये बात पता चली थी की दिल्ली पुलिस अपनी फाइनल रिपोर्ट में सुनंदा के पति शशि थरूर का नाम शामिल है| इस चार्जशीट में शशि थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने, सबूतों को नष्ट करने के मामले में आरोप लगाए गए है| अब इस केस की अगली सुनवाई 24 मई को होगी| दिल्ली पुलिस अगली सुनवाई के लिए शशि थरूर को समन भेजने पर विचार कर रही है|
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दिल्ली पुलिस ने इस केस में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धमेंद्र सिंह के समक्ष आईपीसी की धारा 498 ए (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला को प्रताड़ित करना) और 306 के ( खुदकुशी के लिए उकसाना) के तहत चार्जशीट दाखिल की है।
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बता दें की साल 2014 में 17 जनवरी को दिल्ली के लीला होटल के एक कमरे में सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी| सुनंदा की पोस्टमार्टम एम्स के डॉक्टरों के द्वारा हुई थी, जिन्होंने बताया की उन्हें जहर दिया गया है| दिल्ली पुलिस ने इस केस में चार साल बाद फाइनल रिपोर्ट दाखिल की है| कई बार दिल्ली पुलिस आलोचकों के निशाने पर रही की उसने सही ढंग से केस की जाँच नहीं की|
सुनंदा की मौत को लेकर कई सवाल भी उठे| पहले कहा गया की सुनंदा की मौत नेचुरल थी। बाद में एम्स की रिपोर्ट ने इशारा किया कि उनकी मौत नेचुरल नहीं थी। विसरा जांच से भी ये जानकारी सामने आई कि उनको जहर दिया गया था। सुनंदा की शरीर पर चोट के निशान भी थे।