200 और 2000 के नोट नहीं बदलेंगे बैंक में, रखे इन्हें संभाल कर: अगर आपके पास 2000 और 200 रुपए के नोट है तो उन्हें जरा संभाल कर इस्तेमाल करें| मीडिया की खबरों के अनुसार अगर ये नोट कटे-फटे हुए या फिर इनका रंग खराब हुआ तो आप इन्हे बैंक से भी एक्सचेंज नहीं करवा सकेंगे| ईटी की खबर के अनुसार नोटबंदी के बाद जारी हुए नए नोट के बदलने को लेकर अभी तक कोई कानून नहीं बना है| बता दें की कटे, फटे और खराब नोट रिजर्व बैंक के आरबीआई एक्ट के सेक्शन 28 के तहत आता है| इस एक्ट में 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट का जिक्र है लेकिन अभी तक इसमें बदलाव कर 200 और 2000 के नोटों को इस एक्ट में शामिल नहीं किया गया है|
बता दें 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी के बाद 2000 रुपए का नोट जारी हुआ था| जबकि 200 का नोट पिछले साल अगस्त में बाजार में उतारा गया था| आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष सी गर्ग ने हल ही में कहा था की 2000 के 6.70 लाख करोड़ रुपए के नोट सर्कुलेशन में है और रिजर्व बैंक ने इनको अब छापना बंद कर दिया है|
बैंकर्स ने अनुसार नई सिरिज्म फिलहाल कोई परेशानी नहीं है लेकिन समय रहते नियम में बदलाव नहीं किया गया तो आगे परेशानी आ सकती है| रिज़र्व बैंक ने इस नियम में बदलाव के लिए वित्त मंत्रालय को साल 2017 में एक लेटर भी लिखा था| इस विषय पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है| बता दें की यह बदलाव सेक्शन 28 में होना है| रिज़र्व बैंक ने माना है की नई सिरिजके नोट बैंक में नहीं बदले जा सकते|
रिज़र्व बैंक ने ईटी को बताया की आरबीआई के नोट रिफंड नियम 2009 के तहत महात्मा गाँधी सीरीज के नए नोट मौजूदा कानून के तहत बदले नहीं जा सकते| ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन में संशोधन के बाद ही बदल पाएँगे|
अभी ये साफ नहीं हो पाया है की सरकार ने अब तक इस नियम में बदलाव क्यों नहीं किया है| वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया की सरकार जरुरी बदलाव पर ध्यान दे रही है| जरूरत होने पर इन नियमो में भी बदलाव किया जाएगा|