नमस्कार दोस्तों, हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने कुत्ते काटने की घटना में बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके अनुसार लगातार सड़कों पर आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को आवारा कुत्ता काट लेता है तो दोनों राज्य सरकारों को इसका मुआवजा देना होगा। बता दे की हाई कोर्ट के अनुसार पीड़ित को 10 हजार रुपये प्रति दांत के निशान से मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार को गाइडलाइन बनाने के आदेश दिए।
आवारा कुत्ते के काटने पर मिलेगा 20,000 रुपए का मुआवजा
आपकी जानकारी के लिए बता दे की जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की बेंच ने चंडीगढ़ में कुत्ते काटने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है। एस भारद्वाज की बेंच ने 193 याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया। कहना है कि अगर आवारा कुत्ते द्वारा किसी के काटे जाने पर दांत के निशान आते है तो पीड़ित को एक दांत के निशान के लिए 10000 रुपए का मुआवजा राज्य सरकार की तरफ से मिलेगा। इसके अलावा अगर कुत्ते के काटने से स्किन में घाव होता है या मांस निकल जाता है तो प्रति 0.2 सेंटी मीटर घाव के लिए मिनिमम 20000 रुपये मुआवजा दिया जाए।
पंजाब और हरियाणा में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
उच्च न्यायालय ने कहा कि मुआवजा देने का काम दोनों राज्यों की सर्कार को करना होगा। जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की बेंच ने बताया कि राज्य सरकार को उस व्यक्ति या संगठन से मुआवजा मिल सकता है, जिसका कुत्ता संबंधित हो। कोर्ट का कहना है कि आवारा कुत्तों द्वारा इंसानों को काटने की घटना लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो समस्या बढ़ सकती है। इसलिए, अब राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कोर्ट ने सरकार को इसके लिए मार्गदर्शिका तैयार करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी ताजा खबरें पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहे।
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