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2जी स्पेक्ट्रम घोटाला: सीबीआई की विशेष अदालत ने ए. राजा और कनीमोई समेत सभी आरोपियों को किया बरी|

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को दोष मुक्त करने कर फैसला किया है| बता दें की ये 1.76 लाख करोड़ रुपये का अब तक के सबसे बड़े घोटाले में से एक है| सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज ओपी सैनी ने आज गुरुवार 21 दिसंबर को मनमोहन सिंह सरकार के समय स्‍पेक्‍ट्रम आवंटन में हुए घोटाले पर अपना फैसला सुनाया| 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में दूरसंचार मंत्री ए. राजा और द्रमुक सांसद कनीमोई के अलावा अन्‍य लोगो को आरोपी बनाया गया था| ए. राजा और कनीमोई कोर्ट के फैसले सुनाने के वक्त कोर्ट रूम में मौजूद थे| बता दें की सीबीआई के अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी मामला दर्ज किया था। सीबीआई की ने जो चार्जशीट दाखिल की थी, उसी आधार पर अदालत ने वर्ष 2011 में मामले के 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे|

2जी स्पेक्ट्रम घोटाला: सीबीआई की विशेष अदालत ने ए. राजा और कनीमोई समेत सभी आरोपियों को किया बरी|

बता दें की इन सभी आरोपियों के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने कई प्रकार के आरोप लगाए है| सीबीआई की विशेष अदालत ने राजा और कनीमोई सहित बाकि आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की अगल अगल धाराओं में केस दर्ज किए थे और इसी के साथ मनीलांड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत भी केस रजिस्टर किया था|

 

 

 

इन आरोपियों पर आपराधिक षडयंत्र रचने, धोखाधड़ी, फर्जी दस्‍तावेज बनाने, पद का दुरुपयोग करने और घूस लेने जैसे आरोपोपार केस चल रहे थे| सीबीआई ने कोर्ट में 2जी घोटाला में अप्रैल 2011 में आरोपपत्र भी दाखिल किया था। जाँच कमिटी ने ये आरोप लगाया की स्‍पेक्‍ट्रम के लिए 122 लाइसेंस जारी करने में गड़बड़ी हुई , जिसके कारण 30,984 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ| सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2012 को लाइसेंस को रद कर दिया था।

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