हेलो दोस्तों नमस्कार, जैसा की आप सभी को मालूम है की दिल्ली की मेट्रो सेवा कोरोना काल के बाद खोल दी गई है। जिस समय कोरोना के मरीज़ो की संख्या बड़ रही थी, उस समय दिल्ली की मेट्रो सेवा की शुरुआत कर दी गई थी। जैसा की आप सभी को मालूम है की दिल्ली मेट्रो में सफर करने के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की गई है, जीस से दिल्ली मेट्रो को कोरोना से बचाया जा सके, लेकिन मेट्रो में सफर कर रहे कई लोग ऐसे हैं जो इन नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। मेट्रो सेवा शुरू होने को 2 हफ्ते के भीतर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने स्टेशन परिसर और गाड़ियों के अंदर मास्क नहीं पहनने पर 2000 से ज्यादा लोगों पर जुर्माना लगाया है। डीएमआरसी के आंकड़ों के अनुसार 11 सितंबर से 20 सितंबर तक 2214 यात्रियों को मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना मनाया गया है। सभी मेट्रो लाइन लाइनों पर फ्लाइंग स्पॉट के जरिए जांच अभियान चलाया गया था, इस अभियान के तहत मेट्रो के अंदर यह देखा गया की यात्रियों द्वारा मेट्रो में नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं ? जिसके बारे में आगे बताया है।
Delhi Metro Guidelines News in Hindi – DMRC के नियमो की उड़ी धज्जियां
Delhi Metro में अब तक कट चूका है इतने लोगो का चालान
हालांकि फ्लाइंग स्क्वाड के जरिए दिल्ली मेट्रो में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, 2214 यात्रियों को दिल्ली मेट्रो में पकड़ा गया। वहीं इन सभी 2214 यात्रियों से जुर्माना भी वसूला गया। ऐसे लोगों की फोटो सोशल मीडिया पर डालकर डीएमआरसी को ट्विटर पर टैग किया जा रहा है। जिनमें यहां तो लोग स्टेशन के गेट के बाहर लाइन में एक दूसरे से सट कर खड़े हुए हैं, या तो मेट्रो के अंदर जिस सीट को छोड़कर बैठने का स्टीकर लगाया गया है, उसी सीट पर लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं।
Delhi Metro Latest News in Hindi: मेट्रो में यात्रा करने के लिए यात्रियों को करना होगा ये काम
इसके अलावा बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की फोटो सोशल मीडिया पर आ रही है, जो मेट्रो के अंदर मास्क नहीं पहन रहे और नियमो का पालन नहीं कर रहे, या फिर स्टेशन के अंदर दूरी बनाकर नहीं चल रहे। इसके अलावा डीएमआरसी की कई टीमों ने लोगी काउंसलिंग की यात्रा दिशा निर्देशों का पालन किया जाए और बता दे की डीएमआरसी ने 5000 से अधिक लोगों पर जुर्माना नहीं लगाया, बल्कि उन्हें समझाया। सेवाओं के फिर से शुरू होने के 4 दिन बाद डीएमआरसी ने अपने 9 परिचालन गलियारों में से प्रत्येक के लिए एक विशेष ट्रांसपोर्ट का गठन किया था। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यात्री हर समय मेट्रो नेटवर्क के अंदर मांस पहने और सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करें। यदि कोई यात्री नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है और मांस पहनने से इंकार करता है, तो उन्हें दिल्ली मेट्रो के संचालन और रखरखाव अधिनियम की धारा 59 के तहत जुर्माना लगाया जाता है।
कट सकता है इतना चालान ?
इस धारा के तहत सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने के लिए उल्लंघन करता और ₹200 का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर आप इस भारी जुर्माना से बचना चाहते है ? तो आपको केवल दिल्ली मेट्रो के नियमो का पालन करना होगा, और वैसे भी यह नियम आपकी सुरक्षा के लिए बनाये गए है, ताकि दिल्ली में कोरोना को बढ़ने से रोका जा सके। देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा खबरे पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहे।
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