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दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष समेत 5 लोगों को 6 महीने की जेल, जानिए! क्या है पूरा मामला?

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष समेत 5 लोगों को 6 महीने की जेल, जानिए! क्या है पूरा मामला? दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष यानि स्पीकर रामनिवास गोयल को दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यह सजा राम निवास गोयल को बीजेपी नेता के घर में जबरन घुसने के मामले में सुनाई है। कोर्ट ने रामनिवास गोयल के साथ उनके बेटे सुमित गोयल सहित 5 लोगों को 6-6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। जेल की सजा के साथ ही 1 हजार रूपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है।

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष समेत 5 लोगों को 6 महीने की जेल, जानिए! क्या है पूरा मामला?
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष समेत 5 लोगों को 6 महीने की जेल, जानिए! क्या है पूरा मामला?

अदालत के फैसले के मुताबिक, रामनिवास गोयल और अन्य 4 पर पीड़ित के घर में जबरन घुसने के मामले में सजा सुनाई गई है। जबकि रामनिवास गोयल के बेटे सुमीत गोयल को पीड़ित के घर में जबरन घुसने और मारपीट करने का दोषी ठहराया गया है।

बता दें की 6 फरवरी 2015 को ये सभी लोग बीजेपी नेता मनीष घई के घर मे घुस गए थे और उनके साथ मारपीट की थी। हालांकि, रामनिवास गोयल ने कोर्ट में दलील दी थी कि उन्हें जानकारी मिली थी कि बीजेपी नेता ने अपने घर में कंबल और शराब छिपा रखी है, जो चुनाव से पहले गरीबों में बांटी जाएगी.

उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस को दी थी और पुलिस के साथ पीड़ित के घर मे दाखिल हुए थे. लेकिन कोर्ट ने रामनिवास गोयल और अन्य की दलीलों को नहीं माना और दोषी करार देते हुए 6-6 महीने की सजा और एक एक हज़ार रुपये का जुर्माना लगा दिया.

कोर्ट ने बीते हफ्ते रामनिवास गोयल को दोषी ठहराया था. गोयल को कोर्ट ने आईपीसी की धारा 448 के तहत दोषी ठहराया. रामनिवास गोयल के बेटे सुमित गोयल को धारा 323 यानी मारपीट करने के मामले में दोषी ठहराया गया. मनीष घई ने जब रामनिवास गोयल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी उस वक्त गोयल शाहदरा इलाके से विधायक थे.

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