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मेहसाणा हिंसा मामले में हार्दिक पटेल को लगा तगड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इनकार

Hardik Patel, Supreme Court, latest News Update, Lok sabha Chunav: मेहसाणा हिंसा केस में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है| सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द सुनवाई से मना कर दिया| इस मामले में जल्द सुनवाई नहीं होने का सीधा अर्थ है की आगामी लोकसभा चुनाव में हार्दिक पटेल चुनाव नहीं लड़ पाएँगे| बता दें की हार्दिक पटेल ने निचली अदालत के फैसले को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी थी| लेकिन हार्दिक को वहां से भी मायूसी ही हाथ लगी| हार्दिक पटेल को निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनवाई थी, जिसे गुजरात हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था| सका अर्थ ये है कि रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हार्दिक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है जिस पर आज सुनवाई के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया की इस मामले में जल्द सुनवाई नहीं हो सकती|

मेहसाणा हिंसा मामले में हार्दिक पटेल को लगा तगड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इनकार

बता दें की साल 2015 में मेहसाणा में बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ और हिंसा के मामले में हार्दिक पटेल को दोषी पाया गया था| इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी| इस मामले में हार्दिक पटेल को निचली अदालत ने होने इस मामले में दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुनाई थी|


गुजरात में पाटीदार समाज को आरक्षण देने की मांग को लेकर प्रदेश में आंदोलन हो रहा था जिसका नेतृत्व हार्दिक पटेल कर रहे थे| लेकिन यह आंदोलन हिंसक हो गया और बीजेपी के दफ्तर को निशाना बनाया गया| सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए यह साफ कर दिया है की इस मामले की सुनवाई जल्द नहीं हो सकती| अदलात के फैसले के बाद यह बात साफ हो गई है की आगामी चुनाव में हार्दिक शामिल नहीं हो पाएँगे|

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